भोपाल में षड्यंत्र रचकर हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म-ब्लैकमेलिंग के बहुचर्चित मामले में पुलिस ने पहली एफआइआर के दो आरोपितों फरहान और साहिल के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया है। इसमें पीड़िता के अलावा 51 गवाहों के बयान के आधार पर अपराध के तरीके का राजफाश किया है। जिसमें कहा गया है कि दोस्तों की परिचित लड़कियों को फरहान फंसाता था और उन पर दोस्ती करवाने का दबाव भी डालता था।
परिचित लड़कियों को फंसाता था फरहान
पीड़िता और उसके सहपाठियों के बयान से यह बात सामने आई है कि फरहान और उसका गिरोह अपनी मित्र मंडली में से ही लड़कियों को फंसाता था। मंडली में किसी की दोस्ती नई लड़की से हुई या वह परिचित निकली तो फरहान उसको जाल में फंसाने की कोशिश करने लगता। वह दोस्तों पर दबाव डालता था कि इस लड़की से दोस्ती करवा दो। एक बार परिचय हुआ तो वह मोबाइल पर मीठी-मीठी बातें कर उसका विश्वास जीतता और फिर मिलने की जिद करता। युवती जब उससे मिलने आती तो फरहान पहली ही मुलाकात में प्रेम प्रस्ताव रख देता था। अगर लड़की मना कर देती तो वह रिश्ते को केवल दोस्ती तक सीमित रखने का झांसा देता। उसके बाद लड़की को विभिन्न बहानों से कार और बाइक से घुमाने का सिलसिला शुरू करता। वह उसे होटल, रेस्टोरेंट और पार्टियों में लेकर जाता।
भरोसा बढ़ जाने पर करता था दुष्कर्म
लड़की का भरोसा बढ़ जाता तो फरहान उसे अपने घर या किसी पूर्व निर्धारित ठिकाने पर ले जाकर उससे दुष्कर्म करता, उसके वीडियो बनाता और उसी के आधार पर बार-बार ऐसा करने के लिए मजबूर करता। एक नाबालिग पीड़िता को तो फरहान बहन कहता था, बाद में उससे दुष्कर्म किया। मारा-पीटा और मतांतरण कर शादी का दबाव बनाया।
शिकायत हुई तो बदला पैंतरा
आरोप पत्र में दर्ज पीड़िता के बयान के अनुसार फरहान एक साल से उसे परेशान कर रहा था। वह ब्लैकमेल कर बार-बार उसे मिलने बुलाता था। स्कूल के दोस्तों से बात करने पर मारपीट भी करता था। पीड़िता जब पढ़ाई के लिए इंदौर गई तो आरोपित वहां भी पहुंच गया। इस वर्ष आठ अप्रैल को जब फरहान ने युवती से ज्यादती की, फिर मारपीट करके भाग गया तो उसने पुलिस में शिकायत करने की बात कही। इसके बाद फरहान ने कहा कि मैं शपथ पत्र पर लिखकर देता हूं, आगे से परेशान नहीं करूंगा। हालांकि पीड़िता ने उसकी बात नहीं मानी।
चार थानों में पांच एफआइआर
यह भी पता चला है कि टीआइटी कालेज में फरहान के हिंदू सहपाठी और दोस्त उसका चरित्र जानते थे, इसके बाद भी उन लोगों ने ज्यादतियों के विरुद्ध कालेज प्रबंधन या पुलिस के सामने मुंह नहीं खोला। बता दें कि इसी वर्ष अप्रैल में सामने आए इस जघन्य कांड में चार थानों में कुल पांच एफआइआर दर्ज हुई हैं। जांच एसआइटी को सौंपी गई थी। मामले में पहला आरोप पत्र बाग सेवनिया थाना पुलिस ने प्रस्तुत किया है। अभी अशोका गार्डन थाना, जहांगीराबाद थाना और रातीबड़ थाना में दर्ज मामलों में चालान प्रस्तुत होना है। अब पुलिस इस गिरोह पर संगठित अपराध की धाराएं बढ़ाकर सख्ती करेगी।