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नाबालिग से दुष्कर्म: आरोपी को 20 साल, साथी को 3 साल की सजा

गौरेला पेंड्रा मरवाही : नाबालिग को घर से बहला फुसलाकर गुजरात ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल और घर से भगाने में मदद करने वाले साथी को 3 साल सश्रम कारावास की सजा विशेष अपर सत्र न्यायाधीश किरण थवाईत पेंड्रारोड ने सुनाई है.

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मामला मई 2022 का गौरेला थाना का है जहां दुष्कर्म के आरोपी अमन सिंह राठौर औऱ उसका साथी निखिल राठौर निवासी भदौरा गौरेला के रहने वाले है. आरोपी अमन राठौर नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर उसे विवाह का झूठा प्रलोभन देकर राजकोट गुजरात भगा कर ले गया था .

और पीड़िता का शारीरिक शोषण करता रहा,दुष्कर्म के आरोपी के साथी निखिल राठौर ने इस वारदात में आधी रात को नाबालिग को घर से भगाने में साथ दिया था. गौरेला पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्यवाही कर आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय पेश किया था.

सुनवाई पूरी होने के उपरांत विशेष अपर सत्र न्यायाधीश किरण थवाईत ने सुनावई करते हुए दुष्कर्म के आरोपी अमन राठौर और इस वारदात में उसके साथी निखिल राठौर को सजा सुनाई है.

आरोपी को भारतीय दंड सहिंता की धारा 363 में 3 वर्ष का सश्रम कारवास और 500 रुपये के अर्थदंड, धारा 366 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड के साथ धारा 5-सहपठित धारा 06 लैंगिक अपराध बालक संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड के साथ सजा सुनाई है.

दुष्कर्म आरोपी के साथी को भी 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि अर्थदंड न चुका पाने की स्थिति में आरोपी को 01 वर्ष की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। मामले में पंकज नगायच अतिरिक्त लोक अभियोजक ने पैरवी की.

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