हरदोई : बिलग्राम क्षेत्र में 4 साल पूर्व एक 13 वर्षीय किशोर को मक्के के खेत में ले जाकर कुकर्म करने के मामले में दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है. न्यायालय ने अर्थ दंड की राशि पीड़ित को अदा करने के अलावा राज्य सरकार को 50 हजार रुपए क्षतिपूर्ति के रुप में देने का आदेश भी दिया है.
विशेष लोग अभियोजक अमित कुमार शुक्ला के अनुसार बिलग्राम थाने पर 15 सितंबर 2020 को थाने पर क्षेत्र के एक गांव निवासी वादिनी द्वारा तहरीर दी गई कि उसके 13 वर्षीय पुत्र को रुपए का लालच देकर गांव निवासी शिवनंदन रैदास ने मक्के के खेत में ले जाकर कुकर्म किया.
पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी की गिरफ्तारी की और आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया. मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 15 श्रद्धा तिवारी ने अभियुक्त पर दोष सिद्ध किया तथा दोषी शिवनंदन रैदास को पोक्सो एक्ट में आजीवन सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया.
इसके अलावा कुकर्म की धारा 377 में भी दोष सिद्ध शिवनंदन को आजीवन सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया. न्यायाधीश ने कहा कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.
न्यायाधीश ने अर्थ दंड की संपूर्ण धनराशि दोषी द्वारा जमा करने पर पीड़ित को अदा करने का आदेश दिया. इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को आदेशित किया कि पोक्सो के नियम के तहत राज्य सरकार द्वारा संचालित समुचित योजना के तहत पीड़ित को 50 हजार रुपए की अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दी जाए.