बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे युक्तियुक्तकरण का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ विद्यालयीन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष समेत 34 शिक्षकों ने युक्तियुक्तकरण में हो रहे काउंसिलिंग में नियमों के उल्लंघन को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी।
प्रदेश के स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को लेकर 2 अगस्त 2024 में आदेश जारी हुआ था। प्रदेश भर में शिक्षकों के विरोध के बाद शासन ने इसे अमल नहीं किया था। जिसके बाद 25 अप्रैल को फिर से नया आदेश जारी किया गया था। जारी किए गए नए आदेश की नियमों में कई खामियां गिनाई जा रहीं हैं।
संविधान के अनुच्छेद 309 और भर्ती नियम 2019 का दिया हवालाउन्होंने कहा कि, नियमों का उल्लंघन कर काउंसलिंग की जा रही है। उन्हें अपील करने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 309 और भर्ती नियम 2019 का हवाला देते हुए कहा कि बिना किसी संशोधन के यह आदेश जारी कर दिया गया है, जो विधिसम्मत नहीं है। याचिका में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। साथ ही, याचिकाकर्ताओं ने कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाए जाने पर भी आपत्ति जताई है।