सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने कॉरपोरेट्स के लिए असेसमेंट ईयर (AY) 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है. अगर सरकार डेडलाइन नहीं बढ़ाती तो बिजनेस देखने के साथ-साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की टेंशन बढ़ जाती. आइए समझते हैं कि इसको लेकर नियम क्या कहता है?
दिवाली से पहले भारतीय व्यापारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने कॉरपोरेट्स के लिए असेसमेंट ईयर (AY) 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है. वित्त मंत्रालय ने कहा कि कॉरपोरेट्स के पास अब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए 15 नवंबर, 2024 तक का समय है, जो 31 अक्टूबर, 2024 की मूल समय सीमा से बढ़ा है. आइए समझते हैं कि इससे क्या फायदा होगा और इसको लेकर नियम क्या कहता है?
सरकार ने कही ये बात
सरकार के तरफ से कहा गया है कि यह विस्तार इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आने वाले टैक्सपेयर्स पर लागू होता है. विशेष रूप से यह विस्तार सरकार द्वारा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा को 30 सितंबर, 2024 की इनिशियल टाइम पीरियड से बढ़ाकर 7 अक्टूबर, 2024 करने के बाद आया है.
क्या कहता है नियम?
बता दें कि इनकम टैक्स कानून के तहत कुछ टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स ऑडिट कराना होता है और असेसमेंट ईयर के 30 सितंबर तक रिपोर्ट जमा करनी होती है. नांगिया एंडरसन एलएलपी टैक्स पार्टनर संदीप झुनझुनवाला ने मीडिया को बताया कि यह विस्तार टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, फॉर्म 3सीईबी में ट्रांसफर प्राइसिंग सर्टिफिकेशन और फॉर्म 10डीए जैसे अन्य इनकम टैक्स फॉर्म पर लागू नहीं होगा, जिसके लिए समय सीमा 31 अक्टूबर, 2024 रहेगी.
होगा ये फायदा
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि सीबीडीटी द्वारा एवाई 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का निर्णय, हालांकि आधिकारिक स्पष्टीकरण के साथ नहीं है. एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार के इस फैसले से त्योहार के कारोबार के बीच कारोबारियों को आईटीआर फाइल करने की टेंशन कम होगी. कारोबारी सरकार से ऐसा करने की उम्मीद भी कर रहे थे. क्योंकि अगर सरकार डेडलाइन नहीं बढ़ाती तो बिजनेस देखने के साथ-साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की टेंशन बढ़ जाती.