सद्गुरु के नाम पर फर्जी AI वीडियो और इमेज को हटाएं… दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश जारी कर विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफार्मों को सद्गुरु के नाम, इमेज और व्यक्तित्व का दुरुपयोग करने वाली सामग्री को हटाने के लिए कहा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश सद्गुरु के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए दिया.

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कई सोशल मीडिया यूजर्स इस घोटाले की ओर ध्यान दिला रहे हैं कि किस तरह सद्गुरु के फर्जी एआई-डॉक्टर्ड ऑडियो, वीडियो और इमेज प्रसारित किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य उत्पाद बेचना और उनकी सद्भावना और लोकप्रियता का उपयोग करके ग्राहक बनाना है.

फर्जी इमेज, वीडियो और सामग्री हटाने का आदेश

फर्जी एआई-डॉक्टर्ड ऑडियो, वीडियो और इमेज को देखते हुए सद्गुरु और ईशा फाउंडेशन की ओर से व्यक्तित्व अधिकार मामला शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किया गया.

इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश जारी कर विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को सद्गुरु के नाम, इमेज और व्यक्तित्व का दुरुपयोग करने वाली सामग्री को हटाने के लिए कहा है.

न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हुए, ईशा फाउंडेशन ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया, “इन घोटालों में नकली एआई-जनरेटेड वीडियो, सद्गुरु की गिरफ्तारी जैसी झूठी घटनाओं को दर्शाने वाली मॉर्फ्ड छवियां और वित्तीय निवेश को बढ़ावा देने वाले भ्रामक विज्ञापन शामिल हैं. ईशा फाउंडेशन ऐसी नकली सामग्री को हटाने और व्यक्तियों को इन घोटालों का शिकार होने से बचाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है.”

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