दिल्ली में GRAP के तहत लागू प्रतिबंध हटाए गए, Air Quality में सुधार के बाद फैसला

राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने जीआरएपी (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) के सभी चरणों के तहत लागू किए गए प्रतिबंधों को हटा दिया है. यह कदम इस क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए उठाया गया है.

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीएक्यूएम ने 13 दिसंबर 2024 को जीआरएपी का संशोधित शेड्यूल जारी किया था. इस शेड्यूल के तहत यदि एक्यूआई (एयर क्वालिटी इंडेक्स) 350 से अधिक हो जाता, तो चरण-III और चरण-IV के उपाय तत्काल लागू करने की व्यवस्था थी
फरवरमी में पाबंदियों में दी गई थी ढिलाई

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, फरवरी 2025 में इन निर्देशों में ढील दी गई थी. इसके बाद, दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार के मद्देनजर सीएक्यूएम ने 24 फरवरी 2025 को पूरे ncr में जीआरएपी के चरण-ii को स्थगित कर दिया था. एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमिशन ने बताया कि बैठक के दौरान सीएक्यूएम के अधीनस्थ समिति ने दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता के सुधार को देखते हुए चरण-i के लागू सभी कार्यों को भी समाप्त करने का फैसला लिया है.

दिल्ली में aqi 156 दर्ज किया गया

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दिल्ली का aqi ‘मध्यम’ श्रेणी में 156 दर्ज किया गया है. अनुमानों के मुताबिक, आने वाले दिनों में उच्च हवा की गति और अनुकूल मौसम संबंधी स्थितियों के चलते एक्यूआई मध्यम श्रेणी में रहने की संभावना है.

CAQM रखेगा हालात पर नजर!

हालांकि, बेहतर एयर क्वालिटी लेवल को बनाए रखने के लिए सभी राज्य सरकारों और संबंधित एजेंसियों को सुनिश्चित करना होगा कि वे सभी कानूनी आदेशों और दिशा-निर्देशों का पालन करें. खासतौर से आने वाले मौसम में उचित कदम उठाना आवश्यक होगा क्योंकि यह अगले कुछ महीनों में वायु गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है. कमिशन ने कहा कि वायु गुणवत्ता नियंत्रण के इन उपायों की निगरानी सीएक्यूएम द्वारा नियमित रूप से की जाएगी.

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