Left Banner
Right Banner

रिया चक्रवर्ती को मिला बड़ा राहत भरा फैसला, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद NCB लौटाएगी पासपोर्ट

बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ड्रग्स से जुड़े एक केस में उनका पासपोर्ट नारकोटिक्स विभाग ने जब्त कर लिया था, मगर अब कोर्ट ने रिया के हक में फैसला सुनाते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को एक्ट्रेस का पासपोर्ट लौटाने का निर्देश दिया है. यह मामला 2020 में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग्स से जुड़ा था. रिया को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में छोड़ दिया गया था. हालांकि उन्हें अपना पासपोर्ट एनसीबी को जमा करने की शर्त दी गई थी.
रिया चक्रवर्ती के वकील अयाज खान ने कोर्ट में नई याचिका दायर की थी. इस याचिका में उन्होंने दलील दी कि इस कंडिशन की वजह से उन्हें काम में देरी हुई और कई प्रोजेक्ट्स उनके हाथ से निकल गए. वकील ने कहा कि रिया ने जमानत की सभी शर्तों का पालन किया और कभी भी कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया.
अयाज खान ने कहा कि रिया चक्रवर्ती का प्रोफेशन ऐसा है कि जिसके चलते उन्हें शूटिंग, ऑडिशन और मीटिंग के लिए अक्सर विदेश जाना पड़ता है. एनसीबी ने इस याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि सेलिब्रिटी होने के कारण उन्हें विशेष सुविधा नहीं मिलनी चाहिए. साथ ही अदालत को कहा कि इससे उनके फरार होने का खतरा खड़ा हो सकता है.
इस केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस नीला गोखले ने कहा कि मामले में अन्य आरोपियों को भी इसी तरह की छूट दी गई थी और उन्होंने कहा कि चक्रवर्ती ने ट्रायल में सहयोग किया है. वह हर विदेश यात्रा के बाद वापस लौटीं और कभी भी जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया चक्रवर्ती के लिए रखी ये कंडिशन

इसलिए कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ रिया चक्रवर्ती को राहत देते हुए कहा कि रिया एजेंसी के पास वह मोबाइल नंबर दे जो चालू रहता है. वह केस की सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे और विदेश यात्रा से पहले, आवेदक को अभियोजन एजेंसी को इस संबंध में सूचित करना होगा.

विदेश जाने से 4 दिन पहले रिया चक्रवर्ती को देनी होंगी ये डिटेल्स

आदेश में यह भी कहा गया है कि विदेश यात्रा पर जाने से कम से कम 4 दिन पहले उनको एजेंसी के पास यात्रा का कार्यक्रम शेयर करना होगा. इसमें उनके होटल और फ्लाइट की डिटेल भी देनी होंगी. साथ ही भारत लौटते ही एजेंसी को सूचना देनी होगी. इन सारी शर्तों के बारे में बताते हुए कोर्ट ने एनसीबी को रिया चक्रवर्ती का पासपोर्ट वापस लौटाने के निर्देश दिया.
Advertisements
Advertisement