सागर: जिले में सहकारी समितियों की ओर से कर्ज वसूली में लापरवाही को लेकर सागर कलेक्टर संदीप जी आर ने सख्त रुख अपनाया है. कलेक्टर ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सागर से सम्बद्ध बहु. प्राथ. कृषि साख सहकारी समितियों की सदस्य स्तर की वसूली वर्ष 2024-25 में 30 जून, 2025 की स्थिति पर जिले की 46 प्राथमिक समितियों के द्वारा वसूली कार्य में रूचि नहीं लेने नोटिस वितरण एवं सतत् संपर्क नहीं करने के कारण 25 प्रतिशत से कम वसूली होने पर संज्ञान लेते हुए 46 समिति के सहायक समिति प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया.
साथ ही समितियों में पदस्थ समिति प्रबंधक (कैडर) को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए. बैंक ऋण वसूली में लक्ष्यों की पूर्ति नहीं करने से संबंधित 09 शाखा प्रबंधकों को बैंक सेवानियम अनुसार कार्रवाई के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए. बैंक द्वारा कालातीत बकायादारों के विरूद्ध शेष राशि वसूली के लिए राजस्व विभाग में क्रिस योजना अंतर्गत प्रकरण दायर कर कार्रवाई प्रक्रियाधीन की गई है.
बैंक की ओर से कालातीत बकायादारों से वसूली के लिए राजस्व विभाग में किस्त योजना के तहत प्रकरण दायर करने की प्रक्रिया भी शुरु कर दी गई है. कलेक्टर ने साफ किया है कि वसूली में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.