सागर: चार साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई फांसी की सजा…

सागर : जिले में साढ़े चार साल की बच्ची से दुष्कर्म करने और गला घोंटकर हत्या करने वाले आरोपी को विशेष न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है.

न्यायालय ने इसे ‘विरल से विरलतम’ घटना मानते हुए यह कठोर निर्णय लिया है,आरोपी पीड़ित परिवार का ही था और पहले भी उसने बच्ची से अनुचित व्यवहार किया था,

 

जैसे ही अदालत ने सजा ए मौत का ऐलान किया, पूरे कोर्ट कक्ष का माहौल भावुक हो उठा,लंबी सुनवाई के बाद जब विशेष न्यायाधीश नेहा श्रीवास्तव ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई, तो उपस्थित लोगों की निगाहें एक क्षण को ठहर सी गईं.

 

महीनों चली लंबी कानूनी लड़ाई और सबूतों की गहन पड़ताल के बाद सागर की विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई.

 

विशेष लोक अभियोजक रिपा जैन के अनुसार, यह दर्दनाक घटना 8-9 अप्रैल 2024 की रात की है.मासूम बच्ची की उम्र महज 4 साल 5 साल की थी और अपने परिवार के साथ घर में सो रही थी इस दौरान जब मां थोड़ी देर के लिए बाहर गईं, तभी आरोपी ने बच्ची को उठा लिया.

 

परिवार ने रातभर उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला दो दिन बाद यानी 10 अप्रैल को बच्ची का शव गांव के ही पास खेत की मेड़ पर बरामद हुआ इस दृश्य ने पूरे गांव को दहला दिया.

 

 

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी पीड़िता के परिवार का ही युवक था पूछताछ और जांच में यह भी सामने आया कि उसने पहले भी बच्ची से अनुचित व्यवहार किया था परिवार ने रिश्तों को देखते हुए उसे सुधरने का मौका दिया था, लेकिन उसने और भी गंभीर अपराध को अंजाम देकर मासूम की जिंदगी छीन ली.

 

26 अप्रैल को आरोपी को गिरफ्तार किया गया.एफएसएल रिपोर्ट में डीएनए मेल खाने से उसकी संलिप्तता पूरी तरह साबित हो गई इसके बाद पुलिस ने अदालत में मजबूत चालान पेश किया.

 

मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश नेहा श्रीवास्तव की अदालत में हुई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “भारतीय समाज में कन्या को देवी स्वरूप माना जाता है इतनी कम उम्र की मासूम के साथ ऐसा घृणित अपराध आरोपी की विकृत मानसिकता को दर्शाता है ऐसे व्यक्ति का समाज में रहना मानवता के लिए खतरा है.

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