सहारनपुर: जनपद में 25 फरवरी 2025 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू, जिला मजिस्ट्रेट ने दिए निर्देश

सहारनपुर: जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने कहा कि नव वर्ष के अवसर पर विशेषतय युवा वर्ग अधिकांशत होटलों, क्लबों, तथा मनोरंजन गृहों आदि में समूह के रूप में एकत्रित होकर शराब में अन्य नशीले मादक द्रव्यों का सेवन कर उत्पात करते हैं तथा युवाओं और समूह बनाकर विभिन्न प्रकार के हॉर्न बजाते हुए दो पहिया वाहन व चार पहिया वाहनों को तेज गति से चलाते हैं. जिस कारण दुर्घटना एवं झगड़ा होने की प्रबल संभावना बनी रहती है.

 

इस प्रकार मादक पदार्थों का सेवन किए युवकों द्वारा लड़कियों एवं महिलाओं से छीटा-कशी एवं छेड़छाड़ की घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में संपन्न होने वाले गणतंत्र दिवस व मोहम्मद हजरत अली का जन्म दिवस, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी बसंत, संत रविदास जयंती आदि व अन्य विभिन्न आयोजनों के अवसर पर तथा विभिन्न विभागों द्वारा समय-समय पर आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं एवं चयन व प्रवेश परीक्षाओं के दृष्टिगत औद्योगिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों व शिक्षण संस्थानों और रेलवे स्टेशन आदि पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अप्रिय घटनायें घटित की जाने की साजिश की जा सकती है. तथा कुछ तत्व/लोग जानबूझकर ऐसे कृत्य कर सकते है.

 

जिससे लोक परिशांति भंग होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. इन सबको दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक व्यवस्था कायम रखने हेतु तथा प्रजा तांत्रिक मूल्यों के रक्षण हेतु जनपद में निषेधात्मक आज्ञा लागू की है. मनीष बंसल ने इस आश्य के आदेश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 04 या 04 से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना जुलूस प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नही होंगे और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे.

 

नव वर्ष के उपलक्ष में आयोजित कार्यक्रमों में संयोजक डीजे का प्रयोग नियत समय सीमा के पश्चात किसी भी दशा में नहीं करेंगे तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण के संबंध में प्रसारित गाइडलाइन के अनुरूप ही डीजे का प्रयोग करेंगे। नव वर्ष में आयोजित कार्यक्रमों के आयोजक यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करेंगे, कि स्थल पर प्रयोग किए जाने वाले बिजली के उपकरण सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं तथा उनमें शॉर्ट सर्किट होने की कोई संभावना तो नहीं है. शराब की दुकान निर्धारित समय पर ही खोली तथा बंद की जाएगी तथा निर्धारित समय के उपरांत प्रतिबंधित रहेगी. कोई भी व्यक्ति, युवा वर्ग दो पहिया एवं चार पहिया वाहन आदि को तेज गति से चलते हुए विभिन्न प्रकार के हॉर्न नहीं बजाएंगे और न ही किसी प्रकार का स्टंट करेंगे.

 

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