सहारनपुर के इस्लामनगर गांव में 2022 में हुए जियाउर्रहमान हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इसे ऑनर किलिंग करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह गैर इरादतन हत्या नहीं, बल्कि एक सोची-समझी साजिश के तहत की गई हत्या है. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसलों को खारिज करते हुए आरोपियों पर IPC की धारा 302 के तहत नए सिरे से मुकदमा चलाने का आदेश दिया है.
दरअसल, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र जियाउर रहमान और एक लड़की के बीच प्रेम संबंध थे.लड़की के परिजनों ने प्रेम प्रसंग के शक में युवक को घर बुलाकर लाठी-डंडों से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शुरुआत में गैर इरादतन हत्या (धारा 304) के तहत केस दर्ज किया. लेकिन मृतक के पिता अय्यूब अली ने इसे ऑनर किलिंग बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 14 चोटों के निशान और अत्यधिक रक्तस्राव से मौत की पुष्टि हुई. कुछ समय बाद युवती ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन मृतक परिवार ने शक जताया कि उसकी भी हत्या की गई हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी पुलिस ने इस मामले की दोबारा जांच के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी बनाई है, जिसने जांच शुरू कर दी है.