बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की तीन प्रॉपर्टी को लेकर नया खुलासा हुआ है. ये तीनों प्रॉपर्टी शत्रु संपत्ति के अधीन आती हैं. इनमें भोपाल, सीहोर और रायसेन की करोड़ों की संपत्तियां शामिल हैं. गृह मंत्रालय के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक (CEPI) ने 8 मई 2025 को भेजे पत्र में बताया कि नवाब हमीदुल्ला खान की बेटियां आबिदा और आफताब बेगम पाकिस्तान की नागरिक थीं. इसलिए उनकी हिस्सेदारी वाली संपत्तियां शत्रु संपत्ति घोषित की गई हैं.
यह जानकारी समाजसेवी अमिताभ अग्निहोत्री की शिकायत पर दी गई. सीईपीआई टीम अब सर्वे कर रही है. अग्निहोत्री ने मांग की है कि 1949 के मर्जर एग्रीमेंट की मूल प्रति नवाब परिवार से मांगी जाए और प्रस्तुत न करने पर संपत्तियां राजसात की जाएं. हाईकोर्ट में दी गई माला श्रीवास्तव की रिपोर्ट के अनुसार भोपाल व आसपास की करीब 550 एकड़ भूमि नवाब परिवार के नाम दर्ज थी, जो पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी.
MHA की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में पाकिस्तानियों की कुल 12,983 संपत्तियां हैं. ये सभी शत्रु संपत्ति के अधीन आती हैं. ये संपत्तियां भारत के शत्रु संपत्ति संरक्षक (Custodian of Enemy Property, CEPI) के पास हैं. इनमें से अधिकांश संपत्ति उत्तर प्रदेश (5688) और पश्चिम बंगाल (4354) में स्थित हैं
क्या है शत्रु संपत्ति?
शत्रु संपत्ति उन लोगों की संपत्ति होती है जो भारत से पाकिस्तान या चीन चले गए थे और जिनकी भारत में संपत्ति रह गई थी. भारत सरकार ने इन संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया था और इन्हें CEPI की देखरेख में रखा गया है. शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत, शत्रु संपत्ति को मूल मालिक या उनके उत्तराधिकारियों द्वारा हस्तांतरित या वापस दावा नहीं किया जा सकता है. भले ही शत्रु या उनके उत्तराधिकारियों ने अपनी नागरिकता बदल ली हो.
CEPI शत्रु संपत्ति को बेचने, लीज पर देने या अन्यथा उपयोग करने का अधिकार रखता है. 2017 में शत्रु संपत्ति अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद, कानूनी उत्तराधिकारी जो भारतीय नागरिक हैं, उनका शत्रु संपत्तियों पर कोई दावा नहीं है और वे उनके निपटान पर मुआवजे के हकदार नहीं हैं.