सलूम्बर: त्योहारी एवं टूरिज्म सीजन के मध्यनजर आयुक्त महोदया डॉ. टी शुभमंगला, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर व जिला कलेक्टर अवधेश मीणा के आदेशानुसार व अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार जिले में खाद्य पदार्थ निर्माता, रीपैकर्स एवं भंडारण (गोदाम) के निरीक्षण एवं नमूनीकरण के विशेष अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा दल द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर यहां से घी, तेल, चाय पत्ती के चार नमूने लिए गए हैं.
खाद्य सुरक्षा दल द्वारा मैसर्स वीरा ट्रेडिंग कंपनी, डाल चौराहा से घी व चाय पत्ती के दो नमूने एवं दुदर स्थित एस एस ट्रेडर्स के यहां से रिफाइंड सोयाबीन तेल व कच्ची घानी सरसों के तेल के दो नमूने लिए गए हैं. उक्त चार नमूनों को जांच हेतु जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर भेजा जाएगा, रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनिमय 2011 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.
अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार परमार ने बताया कि त्यौहारी सीजन में राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप आमजन को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके इसके लिए सभी खाद्यकारोबार कर्ताओ से अपील की जाती है कि खाद्य सामग्री बनाने में उच्च गुणवत्ता युक्त सामग्री को काम में लें, साफ सफाई एवं हाइजीन का विशेष ध्यान रखें ,खुले में खाद्य सामग्री को ना रखे, खुला तेल और खुले मसाले बेचना कानून प्रतिबंधित है साथ ही बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र फूड लाइसेंस के कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता खाद्य सामग्री को बेचते हुए, निर्माण करते हुए ,परिवहन करते हुए या स्टोरेज करते हुए पाया जाता है तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधान के अनुसार सजा एवं जुमाने का प्रावधान है.
साफ सफाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक है. डॉ परमार ने बताया कि संपूर्ण जिले में निरीक्षण एवं नमूनीकरण की कार्रवाई अनवरत जारी रहेगी खाद्यकारोबार कर्ताओं को दिए गए निर्देशों के खिलाफ कार्य करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. खाद्य सुरक्षा दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी घनश्याम सिंह सोलंकी व शूरवीर सिंह उपस्थित रहे.