समस्तीपुर: शराब तस्कर को 5 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना

बिहार : समस्तीपुर में विशेष उत्पाद न्यायाधीश संजय कुमार द्वितीय ने जिले के वैनी थाना कांड संख्या 462/20 के मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए धारा 30 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाए है. वही इसके साथ ही जुर्माना की राशि अदा नहीं करने के पर दोषी को छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी.

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बताते चलें कि उक्त सजा पाने वाले अभियुक्त की पहचान समस्तीपुर जिला अंतर्गत वैनी थाना क्षेत्र के मुजौना गांव वार्ड संख्या- 16 निवासी स्व. मदन झा के पुत्र कन्हाई झा के रूप में की गई है. इस संबंध में पूछने पर उत्पाद अधीक्षक शैलेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि 19 दिसंबर 2020 को समस्तीपुर पुलिस ने छापेमारी करते हुए अभियुक्त के कब्जे वाले घर के दक्षिण-पश्चिम बांसवाड़ी से 13.125 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ था.

उक्त मामले में विशेष न्यायाधीश संजय कुमार ने 5 साल की कारावास एवं 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. इससे अन्य शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है.

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