Sambal Yojana in MP : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में कहा कि संबल योजना के लाभार्थी विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस व परीक्षा फीस सरकार ही भरेगी। हाई कोर्ट ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता छात्रों से शुल्क वसूल किए बिना ही उनका परीक्षा फार्म स्वीकार कर उन्हें परीक्षा में शामिल करें।
न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन व न्यायमूर्ति दीपक खोत की युगलपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि 30 दिन के भीतर संबल योजना के तहत लाभार्थी छात्रों की फीस विश्वविद्यालय को भुगतान करें। जबलपुर निवासी मनीष बघेल और यामिनी सिंह की ओर से अधिवक्ता विशाल बघेल व रोहित रघुवंशी ने पक्ष रखा।
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उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता जबलपुर विवि में एलएलएम पाठ्यक्रम के छात्र हैं। याचिकाकर्ताओं को मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के तहत प्रवेश मिला था। इस योजना के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों को ट्यूशन एवं परीक्षा शुल्क से छूट प्राप्त होती है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति नहीं दी जा रही, क्योंकि उन्होंने ट्यूशन एवं परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया है।