संभल मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट दो हफ्ते बाद करेगा सुनवाई, रजिस्ट्री बताएगी कौन सी एसएलपी असली

संभल मस्जिद विवाद में मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से कौन सी एसएलपी वैध रूप से दाखिल की गई है, इसका पता लगा कर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री रिपोर्ट दाखिल करेगी. तब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा. अब ये मामला सुनवाई के लिए दो हफ्ता बाद लिस्ट किया जाएगा.\

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पामिदिघंटम् श्रीनरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने उस याचिका पर सुनवाई की, जो मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की थी. हाई कोर्ट ने चंदौसी अदालत के विवादित स्थल के सर्वेक्षण के आदेश को बरकरार रखा था.

मस्जिद कमेटी की तरफ से सीनियर एडवोकेट हुज़ैफ़ा अहमदी ने दलील दी कि पहली एसएलपी (SLP) में जस्टिस खन्ना ने आदेश दिया था, वह अलग है. फिर मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत पत्र के जरिए दाखिल एसएलपी भी है.

रिपोर्ट के बाद लिस्ट होगा केस

सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि यह जांच करे कि एक ही मुद्दे पर दाखिल की गई दो एसएलपी में से कौन से एसएलपी वैध रूप से दाखिल की गई हैं. रिपोर्ट अदालत में सौंपी जाएगी, इसके बाद मामला दो हफ़्ते बाद लिस्ट होगा.

मंदिर के दावेदारों के वकील विष्णु शंकर जैन ने दलील दी कि इस विवाद के बाद अब अंतरिम आदेश जारी नहीं रहना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे, यह केवल एक अंतरिम आदेश है. जैन ने कहा कि सीधे दो सर्वे आदेशों के खिलाफ एसएलपी दायर की गई थी. नवंबर के अंतरिम आदेश में कहा गया था कि वे हाई कोर्ट जा सकते हैं, अब उनकी पुनरीक्षण याचिका का भी निपटारा हो चुका है.

कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस अदालत द्वारा दिया गया आदेश असर डाल सकता है. जैन ने कहा कि फिर ट्रायल पर रोक न लगे. इस पर कोर्ट ने पूछा – अंतरिम आदेश क्या था? एएसजी (ASG) ने कहा कि आदेश यह था कि ट्रायल रोका जाना जरूरी नहीं है. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम इसे भी स्पष्ट करेंगे, इसे भी रिपोर्ट के साथ ही देखेंगे.

एडवोकेट अहमदी ने कहा कि इस मामले में पिछले साल 12 दिसंबर का आदेश देखा जाए, ट्रायल जारी नहीं रह सकता. ये तीन जजों की बेंच का आदेश है. कोर्ट ने कहा कि मामला दो हफ़्ते बाद लिस्ट किया जाए. तब तक अंतरिम आदेश जारी रहेगा. हम पहले यह साफ करेंगे कि वास्तविक याचिकाकर्ता कौन है, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे.

 

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