संजय सिंह पर चुनावी सभा का आरोप, कोर्ट में साक्ष्य प्रक्रिया अधूरी, अगली सुनवाई 25 अगस्त को

सुल्तानपुर : सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के आचार संहिता उल्लंघन मामले में मंगलवार को सुनवाई टल गई. कोर्ट ने अगली सुनवाई 25 अगस्त को निर्धारित की है। यह मामला 13 अप्रैल 2021 का है। बंधुआकलां थाने के हसनपुर गांव में पंचायत चुनाव के दौरान बिना अनुमति सभा करने का आरोप है.पुलिस ने संजय सिंह समेत 12 नामजद और 45 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.

 

 

वे जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम के पक्ष में बिना अनुमति सभा कर रहे थे। अन्य आरोपियों ने जमानत करा ली थी.संजय सिंह के गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया था। जुलाई 2024 में उन्होंने सरेंडर किया.उन्हें 20 हजार रुपये की दो जमानत और निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा किया गया.पुलिस ने जांच के बाद मकसूद अंसारी, सलीम अंसारी, जगदीश यादव समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया.

 

 

 

जून में विशेष कोर्ट ने उनके अधिवक्ता की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी.कोर्ट ने चार्ज प्रार्थना पत्र स्वीकृत करते हुए आरोप तय किए.वर्तमान में मामले में साक्ष्य की प्रक्रिया चल रही है.संजय सिंह के अधिवक्ता मदन सिंह ने बताया कि आज केस की सुनवाई होनी थी, लेकिन गवाह के नहीं आने से सुनवाई टल गई है.

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