बदायूं: बिल्सी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक हरीश शाक्य और उनके भाई सतेंद्र शाक्य समेत कई लोगों के खिलाफ कोर्ट ने गैंगरेप और धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। वादी द्वारा दायर आवेदन कोर्ट में 173(4) वीएनएस में दायर आवेदन स्वीकार कर लिया है वादी द्वारा मामले में विधायक सहित लगभग 16 लोगों पर वाद दर्ज कराया है।
एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट के अपर मुख्य न्यायाधीश लीलू चौधरी ने यह आदेश दिया। मामला जमीनी विवाद और बलात्कार का है। पीड़िता के पति ने कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई थी। इस मामले के बाद हरीश शाक्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कोर्ट के आदेश ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी है। कोर्ट ने सख्त आदेश जारी करते हुए पुलिस को मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच करने के आदेश दिए थे ।