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पुलिस की वर्दी में शर्मनाक हरकत; इंटरनेट पर पत्नी के लिए डाले अश्लील पोस्ट, High Court ने की सख्त कार्रवाई

मध्य प्रदेश (MP viral news 2025) हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने इंटरनेट मीडिया के जरिए अपनी तलाकशुदा पत्नी को बदनाम करने वाले पुलिस आरक्षक अरविंद गौड़ के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने पुलिस अधीक्षक मुरैना को निर्देश दिए हैं कि वे एक सप्ताह के भीतर जांच पूरी कर दोषी पाए जाने पर उचित विभागीय और कानूनी कार्रवाई करें।

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यह मामला ग्वालियर निवासी रामकुमार गौड़ द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने बताया कि उनकी बेटी की शादी वर्ष 2014 में मुरैना के बानमोर थाने में पदस्थ आरक्षक अरविंद गौड़ से हुई थी। लेकिन शादी के कुछ वर्षों बाद ही आरक्षक द्वारा मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के चलते 2023 में दोनों का तलाक हो गया।

दूसरी शादी से चिढ़ा आरक्षक

तलाक के बाद लड़की के पिता ने 2 जून 2025 को अपनी बेटी का पुनः विवाह करवा दिया। इसी बात से चिढ़कर आरक्षक अरविंद गौड़ ने इंटरनेट मीडिया का दुरुपयोग शुरू कर दिया। उसने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर न केवल अपनी तलाकशुदा पत्नी, बल्कि पूरे परिवार के खिलाफ अश्लील और अपमानजनक मैसेज पोस्ट किए, जिससे परिवार की सामाजिक छवि धूमिल हुई।

शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए रामकुमार गौड़ ने पुलिस अधीक्षक मुरैना को शिकायत पत्र सौंपा, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया के माध्यम से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

हाई कोर्ट (High Court action on police) में हुई सुनवाई के दौरान अधिवक्ता भदौरिया ने तर्क दिया कि आरक्षक का यह कृत्य केवल आपराधिक नहीं है, बल्कि एक शासकीय सेवक के कदाचार की श्रेणी में भी आता है। ऐसे में उसके खिलाफ विभागीय जांच और दंडात्मक कार्रवाई दोनों जरूरी हैं।

हाईकोर्ट का आदेश

याचिकाकर्ता के तर्कों से सहमत होते हुए हाई कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक मुरैना को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत की एक सप्ताह में जांच पूरी करें। अगर आरक्षक दोषी पाया जाता है, तो उचित विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जाए।

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