दिल्ली राउज एवन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों की ओर से दायर यौन उत्पीड़न मामले में आगे की जांच की मांग करने वाली और एक कोच का कॉल डिटेल रिकॉर्ड पेश करने की मांग करने वाली बीजेपी सांसद और पूर्व WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की याचिका खारिज कर दी. बृजभूषण सिंह ने दावा किया था कि घटना के दिन वह भारत में नहीं थे.
न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक मजिस्ट्रेट (ACMM) प्रियंका राजपूत ने इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के बारे में आदेश के लिए 7 मई की तारीख तय की है.
बृजभूषण सिंह ने आरोपों पर आगे की दलीलें पेश करने और आगे की जांच के लिए समय की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दायर किया था. घटनाओं में से एक तरीख जिसमें एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसे WFI कार्यालय में परेशान किया गया था. बृजभूषण सिंह ने कहा था कि वह उस दिन भारत में नहीं थे.
बृजभूषण सिंह के वकील ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने शिकायतकर्ता के साथ आए कोच के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) पर भरोसा किया था और कहा था कि वे 7 सितंबर, 2022 को WFI कार्यालय गए थे, जहां उसके साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई थी.
हालांकि, वकील ने दावा किया कि सीडीआर को पुलिस ने रिकॉर्ड पर नहीं रखा है. दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 15 जून 2023 को धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) के तहत चार्जशीट दायर किया था. पुलिस ने इस मामले में WFI के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर पर भी आरोप लगाए थे.