सागर : बेटे ने की पिता की बेरहमी से हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

सागर : जिले के केसली थाना क्षेत्र में पिता की हत्या करने वाले बेटे को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. देवरी न्यायालय के न्यायाधीश अनुज कुमार की कोर्ट में आरोपी शैतान सिंह गौंड को दोषी पाते हुए आजीवन  कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

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पूरा मामला सागर जिले के केसली थाना के टड़ा पुलिस चौकी क्षेत्र के कुल डोंगरी गांव का है जब 7 नवंबर 2023 को आरोपी शैतान सिंह और उसके पिता इमरत सिंह के बीच कहासुनी हुई थी. इसके बाद रात 11:30 बजे इमरत सिंह खाना खाकर खेत पर सोने चले गए. सुबह करीब 7 बजे जब मां चाय लेकर खेत पहुंची तो उन्होंने देखा कि इमरत सिंह लहूलुहान अवस्था में मृत पड़े थे पास ही एक हथौड़ा पड़ा था जिससे हत्या की गई थी.

घटना के बाद जब पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की तो संदेह के आधार पर मृतक के पुत्र को हिरासत में लिया और पूछताछ की जिसमे उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया,पुलिस ने जांच कार्यवाही उपरांत आरोपी को न्यायालय पेश किया.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए आरोपी पुत्र को यह सजा सुनाई है.

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