बेटे ने दिलाई पिता को सजा… चरित्र शंका में की थी पत्नी की हत्या, कोर्ट ने दिया आजीवन कारावास

इंदौर। चरित्र शंका में पत्नी की हत्या करने वाले हत्यारे पति को सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने हत्यारे पर सात हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। हत्यारे पति का नाम बलीराम चौहान निवासी दिग्विजय मल्टी अहीरखेड़ी द्वारकापुरी है। वारदात 20 अगस्त 2019 की है।

Advertisement

बलीराम के बेटे सुमित ने पुलिस को बताया था कि वह पत्नी के साथ मार्तंड नगर में रहता है। घटना वाले दिन उसकी मुंह बोली मौसी ने उसे फोन कर बताया कि उसकी मां अनिता घर के बाहर मृत हालत में पड़ी है। सूचना के आधार पर पुलिस ने मर्ग कायम कर आसपास के लोगों से पूछताछ की तो हत्या का खुलासा हुआ।

-पत्नी में होता था काफी झगड़ा

रहवासियों ने बताया कि हत्यारे बलीराम का पत्नी अनिता के साथ अक्सर विवाद होता था। वह अनिता के चरित्र पर शंका करता था। पैसों को लेकर भी पति-पत्नी के बीच विवाद होता था। घटना वाले दिन बलीराम ने अनिता से मारपीट कर उसे मार डाला। साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव घर से बाहर निकालकर बरामदे में पटक दिया।

आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

जिला मीडिया सेल प्रभारी अभिषेक जैन ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए हत्यारे बलीराम को आजीवन कारावास और 7 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक करुणा आशापुरे ने पैरवी की। यह प्रकरण चिह्नित प्रकरणों की सूची में शामिल था। इसकी प्रतिमाह समीक्षा भी की जा रही थी।

Advertisements