सर्दियों में कोहरे और ठंड के कारण दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट में बदलाव किया गया है. यमुना विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने यह फैसला लिया है कि 15 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक दोनों एक्सप्रेसवे पर नए नियम लागू होंगे. इसके तहत हल्के वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 60 किमी/घंटा होगी.
यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, यह कदम कोहरे के कारण दृश्यता कम होने और सड़क पर फिसलन बढ़ने की आशंका को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. इससे सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी और सर्दियों के दौरान यात्री सुरक्षित यात्रा कर सकेंगे.
इस बदलाव के साथ यमुना एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं. पेट्रोलिंग वाहनों की संख्या को 11 से बढ़ाकर 15 कर दिया गया है. इसके अलावा आपातकालीन सेवाओं के लिए 6 एम्बुलेंस, 6 क्रेन और 6 दमकल गाड़ियां तैनात की जाएंगी. वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप चिपकाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, ताकि वाहनों की दृश्यता में सुधार हो सके और दुर्घटनाओं की आशंका कम हो सके.
सर्दियों में सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो पॉइंट से लेकर जेवर टोल तक चार-चार टीमें तैनात की जाएंगी जो ओवरलोड वाहनों पर नजर रखेंगी.
स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना भी तय किया गया है. हल्के वाहनों पर ₹2,000 और भारी वाहनों पर ₹4,000 का जुर्माना लगाया जाएगा. यमुना प्राधिकरण के सीईओ ने कहा कि इस कदम से एक्सप्रेसवे पर यात्रा करना अधिक सुरक्षित बनेगा और सर्दियों के मौसम में दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकेगा.
यह नया नियम 15 दिसंबर से प्रभावी होगा और 15 फरवरी तक लागू रहेगा. अधिकारियों ने कहा कि इस अवधि के दौरान यदि कोई व्यक्ति स्पीड लिमिट का उल्लंघन करेगा तो उसे जुर्माना भरना होगा और गंभीर मामलों में कार्रवाई भी की जाएगी. यह कदम सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यमुना एक्सप्रेसवे को एक सुरक्षित मार्ग बनाने के लिए उठाया गया है.
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