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नौकरी लगते ही NPS में शुरू कर दें निवेश, देखते ही देखते ऐसे बना लेंगे बड़ा फंड, साथ में मिलेगा टैक्स का लाभ

नौकरी वाले लोगों की बढ़ती उम्र रिटायरमेंट की चिंता कराती है. आप रिटायरमेंट सुरक्षित रखना चाहते हैं तो नौकरी लगते ही NPS (नेशनल पेंशन स्कीम) में आपको इंवेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए. अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो जितनी जल्दी हो सके आपको इसे शुरू कर देना चाहिए.

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दरअसल NPS स्कीम केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें इंवेस्ट किया हुआ अमाउंट और उस पर मिलने वाला रिटर्न 100 फीसदी टैक्स फ्री होता है. आज हम आपको NPS स्कीम के बारे में विस्तार से बता रहे हैं. साथ ही बताएंगे कि इस स्कीम में कैसे ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है.

NPS स्कीम कब हुई शुरू

केंद्र सरकार ने 2004 में NPS स्कीम को सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया था और फिर 2009 में इसे आम लोगों के लिए शुरू किया. NPS स्कीम में दो तरीके से निवेश होता है, जिसमें आप टियर 1 और टियर 1 तरीका चुनके निवेश शुरू कर सकते हैं.

कौन कर सकता है NPS में निवेश?

NPS स्कीम में अच्छा रिटर्न, फ्लेक्सिबिलिटी और टैक्स बेनिफिट मिलता है. इस स्कीम में 18 से 60 साल तक की उम्र में निवेश किया जा सकता है. NPS अकाउंट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से शुरू किया जा सकता है. ऑफलाइन मोड के लिए आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक जाना होगा, जबकि ऑनलाइन तरीके से आप घर बैठे ही अकाउंट ओपन करके निवेश शुरू कर सकते हैं.

NPS अकाउंट में निवेश का तरीका

एनपीएस खाते 2 तरह के होते हैं- टियर 1 और टियर 2. टियर-1 अकाउंट खुलवाना जरूरी है. इसके बाद ही आप टियर-2 अकाउंट खुलवा सकते हैं. टियर-1 एक पेंशन अकाउंट है जो अनिवार्य है और जिसमें से पैसे निकालने की इजाजत नहीं है, लेकिन टियर-2 एक स्वैच्छिक सेविंग्स अकाउंट है, जिसमें सब्स्क्राइबर जब चाहे तब पैसे निकाल सकते हैं. इस स्कीम में आप 1 हजार रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं.

NPS स्कीम में रिटर्न

एनपीएस के तहत रिटर्न पूरी तरह से बाजार पर आधारित है अर्थात पेंशन फंड योजनाओं के एनएवी पर आधारित है. लाभ समग्र रूप से किए गए अंशदान और एनपीएस से निकास के समय तक निवेश वृद्धि पर निर्भर करता है.

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