उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि अब राज्य कर्मचारी सुबह-शाम की RSS की शाखा सहित अन्य सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं. इस संबंध में जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इससे राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा. यह आदेश अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन द्वारा जारी किया गया है.
Uttarakhand government says that participation of state govt employees in Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) Shakhas or any other cultural programs will not be considered a violation of Uttarakhand State Employees Conduct Rules-2002 pic.twitter.com/ioSohV94jI
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 5, 2024
यह आदेश अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन द्वारा जारी किया गया है. इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि RSS के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने की छूट सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ उन्हें स्थितियों में मान्य होगी, जब तक इससे सरकारी कर्तव्य और दायित्व में कोई अड़चन ना पड़ती हो. यानी राज्य कर्मचारी कार्यक्रमों में सरकारी कार्यालय अवधि से पहले या इसके बाद ही शामिल हो सकते हैं.
अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने अपने आदेश में कहा है कि शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी राजकीय कर्मचारी द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की शाखा (प्रातःकालीन / सायंकालीन सभा) व अन्य सांस्कृतिक/सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने को उत्तराखंड राज्य कर्मवारियों की आचरण नियमावली, 2002 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा.
मुख्य सचिव ने आगे कहा कि इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी राजकीय कार्मिक द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की शाखा व अन्य सांस्कृतिक/ सामाजिक गतिविधियों में तभी हिस्सा लिया जा सकेगा, बशर्ते इस कार्य द्वारा उसके सरकारी कर्तव्य एवं दायित्वों में कोई अड़चन न पड़ती हो. ऐसा सिर्फ सरकारी कार्यालय अवधि के पहले या बाद में ही किया जा सकेगा.