राजस्थान के जयपुर के रहने वाले एक युवक के खिलाफ महिला ने अपशब्द इस्तेमाल करने और सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंटे करने के मामले में केस दर्ज कराया था. इस मामले में हाईकोर्ट ने युवक को जमानत दे दी है. कोर्ट ने तीन साल सोशल-मीडिया से दूर रहने की शर्त पर युवक को जमानत दी है. आरोपी ने युवती की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भद्दे कमेंट किए थे. कोर्ट ने कहा कि आरोपी युवक इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचेट आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने नाम अथवा किसी अन्य काल्पनिक नाम से अकाउंट नहीं बनाएगा
इसके साथ ही आरोपी युवक व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य किसी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से पीड़िता और उसके परिवार के किसी भी सदस्य को मैसेज नहीं करेगा. आरोपी इन शर्तों का उल्लंखन करता है तो उसकी जमानत रद्द की जा सकेगी. पीड़ित युवती ने 21 फरवरी 2025 को आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था. पीड़ित ने कहा था कि युवक ने अलग-अलग मोबाइल फोन और अलग-अलग इंस्टाग्राम आईडी का इस्तेमाल करके उसकी एडिटेड फोटो और वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किए और उसे ब्लैकमेल किया.
किसी शर्त पर मिली जमानत?
हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर युवती की तस्वीर पोस्ट करके उस पर भद्दे कमेंट करने के आरोपी युवक को तीन साल सोशल मीडिया से दूर रहने की शर्त पर जमानत दी. जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत ने कहा कि आरोपी युवक इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचेट आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने नाम अथवा किसी अन्य काल्पनिक नाम से अकाउंट नहीं बनाएगा.
कोर्ट ने क्या कहा?
इसके साथ ही आरोपी युवक व्हाट्सएप्प, टेलीग्राम और अन्य किसी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से पीड़िता और उसके परिवार के किसी भी सदस्य को मैसेज नहीं करेगा. वहीं आरोपी इन शर्तों का उल्लंखन करता है तो उसकी जमानत रद्द की जा सकेगी. युवक ने एक युवती की फोटो शेयर कर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी. इसके बाद युवती ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया था.