बारिश में झरनों से दूर रहें: दमोह प्रशासन ने 50 मीटर की सीमा तय की, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

दमोह: बरसात के मौसम में जिले के झरने, झीलें और प्राकृतिक स्थल लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। लेकिन, पहले हुई दुखद घटनाओं को देखते हुए तेंदूखेड़ा प्रशासन ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। उपखंड मजिस्ट्रेट (एसडीएम) सौरभ गंधर्व ने आदेश जारी कर सभी झरनों और जलस्थलों के 50 मीटर के दायरे में आम नागरिकों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

तेंदूखेड़ा ब्लॉक के अंतर्गत कई खूबसूरत झीलें और झरने स्थित हैं, जो बरसात में और भी ज्यादा आकर्षक लगने लगते हैं। इन स्थलों पर सैलानियों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन कई बार ये स्थल जानलेवा साबित हुए हैं। इसको देखते हुए प्रशासन ने ऐसे स्थानों पर जाने, सेल्फी या वीडियोग्राफी करने, स्नान करने और वाहनों से पहुंचने पर भी पाबंदी लगा दी है।

बगदरी फॉल

यह तेंदूखेड़ा से लगभग 18 किलोमीटर दूर जबलपुर मार्ग पर पड़ता है। बारिश शुरू होते ही यहां झरने और पानी का बहाव अद्भुत सुंदरता के साथ नजर आता है। पूर्व में यहां बारिश के दिनों में बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ पहुंचते थे, लेकिन दस वर्ष पूर्व जबलपुर का एक परिवार झरना देखने नीचे उतर गया था। उसी समय तेज बहाव आ गया और एक ही परिवार के पांच लोग उसमें बह गए थे। बाद में उनके शव बरामद हुए।

किशनगढ़ की खाई

यहां भी बारिश के दिनों में अद्भुत दृश्य के साथ झरना बहता है। दूर-दराज के लोग इस स्थान पर आकर उसका नजारा देखते हैं और सेल्फी लेते हैं। यहां भी पूर्व में एक-दो घटनाएं हो चुकी हैं। इसके अलावा भी कई नदी, तालाब हैं, जिनमें ऐसे स्थान हैं जहां लोग बारिश के दिनों में जाना शुरू कर देते हैं, मगर ये स्थान हादसों से कम नहीं हैं। ऐसे में लोगों की सुरक्षा को लेकर तेंदूखेड़ा एसडीएम ने पत्र जारी कर उन्हें जागरूक किया है।

ऐसा नहीं करें

उपखंड मजिस्ट्रेट तेंदूखेड़ा द्वारा जारी पत्र में झरनों व जलस्थलों के 50 मीटर के भीतर प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है। पत्र में लिखा गया है कि ये नियम उन स्थानों पर लागू होंगे जो दुर्घटना संभावित हैं। इन स्थलों पर लोग न तो प्रवेश करें, न ही करीब जाकर सेल्फी लें और न ही वीडियोग्राफी करें। क्योंकि पूर्व में कई घटनाएं सेल्फी और वीडियोग्राफी के दौरान हुई हैं। ऐसे स्थानों पर स्नान करना और बैठना भी प्रतिबंधित किया गया है। ऐसे स्थानों से 50 मीटर दूर रहना अनिवार्य होगा। वाहन लेकर जाना भी प्रतिबंधित किया गया है।

जो उल्लंघन करेगा, उस पर कार्रवाई करेंगे

तेंदूखेड़ा एसडीएम सौरभ गंधर्व ने बताया कि बारिश के दिनों में झील, झरने या जलस्थलों पर लोग बड़ी संख्या में जाते हैं। पूर्व वर्षों में यहां घटनाएं हुई हैं। भविष्य में ऐसे हादसों पर अंकुश लगाने के लिए यह पत्र जारी किया गया है, जो उल्लंघन करेगा उस पर भारतीय नागरिक न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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