उदयपुर: भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने हाल ही में ‘आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम 2025’ के तहत एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है. यह नया अधिनियम भारत में आने वाले या रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए सख्त नियम और दंड का प्रावधान करता है. उदयपुर पुलिस द्वारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी की गई जानकारी के अनुसार, इन नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और लंबी कैद की सज़ा हो सकती है.
नए अधिनियम के तहत, बिना वैध दस्तावेज़ के भारत में प्रवेश करने या रहने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यदि कोई विदेशी बिना पासपोर्ट या अन्य वैध दस्तावेज़ के भारत में प्रवेश करता है, तो उसे 5 साल तक की जेल और 5 लाख तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं.
इसके अलावा, वीज़ा की अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रहने को एक गंभीर अपराध माना गया है. ऐसे मामलों में, दोषी को 3 साल तक की जेल और 3 लाख तक का जुर्माना हो सकता है. यह नियम उन विदेशी नागरिकों पर भी लागू होता है जो बिना अनुमति के देश में प्रवेश करते हैं या पंजीकरण नहीं कराते हैं.
नया अधिनियम वीज़ा के दुरुपयोग को भी सख्ती से रोकता है.यदि कोई व्यक्ति अपने वीज़ा की शर्तों का उल्लंघन करता है, जैसे कि टूरिस्ट वीज़ा पर काम करना, तो उस पर 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा. रोजगार वीज़ा के अलावा किसी अन्य वीज़ा पर काम करने पर 3 लाख का भारी जुर्माना लगेगा. इसके अलावा, विदेशी नागरिक यदि पत्रकारिता, तबलीगी या मिशनरी गतिविधियों में पूर्व अनुमति के बिना संलग्न पाए जाते हैं, तो उन पर भी 50,000 का जुर्माना लगेगा.
अधिनियम में विशेष और प्रतिबंधित क्षेत्रों में बिना अनुमति प्रवेश को भी दंडनीय अपराध माना गया है, जिस पर 50,000 से 3 लाख तक का जुर्माना लग सकता है.
नए नियमों के तहत, विदेशी नागरिकों के आवास और शिक्षा से संबंधित जानकारी छुपाने पर भी जुर्माना लगेगा। यदि कोई आवास का मालिक किसी विदेशी नागरिक के ठहरने की जानकारी नहीं देता है, तो उसे 50,000 का जुर्माना भरना होगा. इसी तरह, विदेशी छात्रों की जानकारी छिपाने वाले शैक्षणिक संस्थानों और विदेशी मरीजों की जानकारी नहीं देने वाले अस्पतालों पर भी 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
यह अधिनियम स्पष्ट रूप से बताता है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले या दूसरों को ऐसा करने के लिए उकसाने वाले लोगों पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी. उदयपुर पुलिस ने सभी संबंधित लोगों से इस अधिसूचना को ध्यान से पढ़ने और इसका पालन करने की अपील की है ताकि किसी भी कानूनी मुश्किल से बचा जा सके.