साल 2021 में आई फिल्म पुष्पा ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. लोगों को लंबे वक्त से पुष्पा-2 का इंतजार था. पांच दिसंबर को यह इंतजार खत्म होने वाला था. लेकिन इस बीच फिल्म मेकर्स को बड़ा धक्का लग गया. फिल्म के रिलीज होने के बीच खबर आई कि पुष्पा 2 ऑनलाइन लीक हो गई है.
पिछले कुछ वर्षों में बॉलीवुड की कई फिल्में रिलीज के तुंरत बाद ही या फिर रिलीज से पहले ही लीक हो चुकी है. इसे पायरेसी कहा जाता है. यह गैरकानूनी है. अगर सिनेमा घर में फिल्म की वीडियो बनाकर भी कोई वायरल कर देता है तो भी इसे गैर कानूनी माना जाता है. ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होती है. भारत में इसे लेकर कानून भी है, आइये आज आपको इसके बारे में बताते हैं.
देश में साल 1952 में सिनेमैटोग्राफी एक्ट बनाया गया था. भारत में फिल्मों के प्रदर्शन, उन्हें सर्टिफिकेट देने के नियम इसी में हैं. सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी भी सिनेमैटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत ही काम करता है. साल 2023 में सिनेमैटोग्राफी एक्ट 1952 में संशोधन किया गया और पायरेसी के लिए नियम बनाए गए. एक्ट के तहत पायरेसी करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा. पायरेसी का आरोप सिद्ध होने के बाद आरोपी पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा, आरोपी को फिल्म के कुल लागत का पांच प्रतिशत हिस्सा भी जुर्माने के रूप में भरना पड़ सकता है.
जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, ठीक वैसे-वैसे अपराध करने के तरीके भी बदल गए हैं. भारत में कई फिल्मे रिलीज होने से पहले ही लीक हो जाती है. लाल सिंह चड्ढा और लाइगर जैसी मूवीज को लीक से बहुत नुकसान हो जाता है. ओटीटी पर भी रिलीज होने वाली मूवीज और सीरीज को बहुत नुकसान होता है. फिल्म लीक होने के कारण कुल मुनाफे में से 25 से 30 प्रतिशत तक का नुकसान हो जाता है.