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सुलतानपुर डीएम ने की जांच, मिली अनियमियता, बहमरपुर कोटे का लाइसेंस हुआ निरस्त

 

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सुल्तानपुर : प्राथमिक विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों का राशन डकारने के मामले में जिलाधिकारी ने उचित दर विक्रेता लाइसेंस रद्द करने का आदेश दे दिया है.187 कुंतल पात्र गृहस्थी और अंत्योदय योजना के राशन में अनियमिता को संज्ञान में लेते हुए लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है.

मिड डे मील, पात्र गृहस्थी और अंत्योदय योजना का 187 कुंतल राशन हेरफेर का मामला

पूरा मामला सुल्तानपुर जिले के कुड़वार थाना क्षेत्र अंतर्गत बहमरपुर ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है. स्थानीय प्रधान प्रतिनिधि एवं भाजपा नेता चिरंजीवी मिश्रा उर्फ मोंटी मिश्रा ने जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना से मिलकर राशन वितरण अनियमित की शिकायत की थी. इसके अलावा ग्रामीणों की तरफ से भी राशन वितरण में गोलमाल करने का आरोप लगाया गया था. बीते 21 जुलाई को सप्लाई इंस्पेक्टर नन्हे सिंह जांच के लिए ग्राम पंचायत पहुंचे. जहां पर पात्र गृहस्थी . अंत्योदय और मध्यान भोजन योजना में बड़े पैमाने पर सरकारी राशन स्टॉक से गायब पाया
गया.सप्लाई इंस्पेक्टर ने पूरे प्रकरण की जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी जीवेश कुमार मौर्य को दी. जिस पर जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना के अनुमोदन के आधार पर तत्काल प्रभाव से कुड़वार थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था. जांच पड़ताल के दौरान कोटेदार शारिक हसनैन पुत्र मजहर हसनैन निवासी बहमरपुर थाना क्षेत्र कुड़वार को अनियमितता का प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया था. जिसके आधार पर उचित दर विक्रेता का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया. जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने कार्रवाई की पुष्टि की है.

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