Vayam Bharat

सुल्तानपुर: रिटायर्ड रोडवेज कर्मी हत्याकांड में गोसाईंगंज SHO सस्पेंड, लापरवाही का आरोप

Uttar Pradesh: सुल्तानपुर में रिटायर्ड रोडवेज कर्मी सुरेंद्र प्रताप पांडेय हत्याकांड में मंगलवार देर रात पुलिस कप्तान ने एसएचओ को सस्पेंड कर दिया है, लापरवाही बरतने में उन पर कार्रवाई करते हुए विभागीय जांच की संस्तुति की गई है. पुलिस अफसरों की ये कार्रवाई तब हुई है, जब हत्याकांड के 4 आरोपियों में से 3 को 72 घंटे पूर्व एसएचओ ने हिरासत में ले लिया. लेकिन अफसरों का निर्देश नहीं मिलने पर जेल नहीं भेजे जा सके.

Advertisement

क्या है घटनाक्रम

गोसाईगंज थाना क्षेत्र के नारायणपुर निवासी सुरेंद्र प्रताप पांडेय रविवार शाम सुरेंद्र सुदनापुर बाजार से सब्जी लेकर साइकिल से घर जा रहे थे. जमीन विवाद और पुराने मुकदमे में सुलह समझौते को लेकर रजनपुर गांव के पास सुरेंद्र पांडेय को कैलाश नाथ मिश्रा, अंकित मिश्रा, बद्रीप्रसाद मिश्रा और आदित्य मिश्रा ने तीन-चार अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर सिर में गोली मार दी. जिससे सुरेंद्र प्रताप पांडेय की घटनास्थल पर मौत हो गई थी.

बेटे की तहरीर पर एफआईआर

मृतक के बेटे अभिषेक कुमार पांडेय ने कैलाश नाथ मिश्रा पुत्र जगदीश, अंकित मिश्रा पुत्र बद्रीप्रसाद, बद्रीप्रसाद पुत्र जगदीश, आदित्य मिश्रा पुत्र कैलाश नाथ मिश्रा और तीन-चार अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया. रविवार देर रात अपर पुलिस अधीक्षक अखण्ड प्रताप सिंह ने बयान जारी किया कि तीन आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है. जो मंगलवार तक कोर्ट में रिमांड के लिए नहीं ले जाए जा सके.

2015 से चल रहा है जमीन का विवाद

मृतक सुरेन्द्र प्रताप पाण्डेय और कैलाश नाथ मिश्रा के बीच घर के पास स्थित एक भूखंड को लेकर पुराना विवाद चला आ रहा था. जिसको लेकर न्यायालय में मुकदमा भी विचाराधीन है. इसी मामले को लेकर दोनों पक्षों में कई बार मारपीट भी हो चुकी है, जिसमें दोनों ओर से 2015 से 2023 के बीच 2-2 मुकदमा दर्ज कराया गया था.

सुरेंद्र प्रताप पाण्डेय पर दो मुकदमे दर्ज होने के बाद 110 जी की कार्रवाई की गई थी, जबकि सुरेंद्र पाण्डेय ने अपने विपक्षियों पर वर्ष 2021 में धारा 308 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. मृतक के बेटे अभिषेक पाण्डेय ने इसी मुकदमे को लेकर हत्या किए जाने की बात कही है.

स्थानीय पुलिस ने दिखाई संजीदगी, किया था पाबंद

गोसाईगंज पुलिस ने तो मामले में संजीदगी दिखाया था. 5 माह पूर्व सुरेंद्र प्रताप पाण्डेय के पक्ष के चार और कैलाश नाथ मिश्रा पक्ष के चार व्यक्तियों को पाबंद करने की कार्रवाई की थी. सभी 8 लोगों को एक-एक लाख का मुचलका भरना पड़ा था. इसकी पुष्टि तत्कालीन थानाध्यक्ष  कर चुके हैं.

डीएम ऑफिस में लाइसेंसी असलहा कैंसिल करने की शिकायत

हत्यारोपित कैलाश नाथ मिश्रा रिटायर्ड सैनिक हैं. उनके नाम एक लाइसेंसी असलहा है. जिसको लेकर मृतक के भाई ने डीएम के यहां शिकायत की. उसने आरटीआई मांगा. लेकिन डीएम ऑफिस से जवाब तक नहीं दिया गया.

Advertisements