सुपौल: लकड़ी काटने को लेकर करीब पांच वर्ष पूर्व युवक की की गई हत्या के एक मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम सुनील कुमार तृतीय की कोर्ट ने पति, पत्नी व बेटी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामला राघोपुर थाना कांड संख्या 208/2020 व जनहित सत्र वाद संख्या 208/2022 से संबंधित है. जिसमें राघोपुर थाना क्षेत्र के इमामगंज निवासी मनोज कुमार को मारपीट कर गंभीर रुप से तब घायल कर दिया गया, जब वह गांव के ही विजेन्द्र यादव के घर पर लकड़ी से संबंधित बातें करने गया हुआ था.
बाद में इलाज के दौरान मनोज कुमार की मृत्यु हो गई थी. मामले को लेकर मृतक के पिता अयोधी यादव ने विजेन्द्र यादव, उनकी पत्नी किरण देवी और पुत्री रिंकू कुमारी के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया गया था. दर्ज मामले में उन्होंने कहा था कि उनके निजी जमीन में लगा शीशम का पेड़ वे व्यापारी थे हाथ बेचा था. लकड़ी काटने के बाद उठा कर ले जाने के दौरान एक टुकड़ा विजेन्द्र यादव के दरवाजे पर गिर गया. जब मजदूर लकड़ी का टुकड़ा उठाने गया तो विजेन्द्र यादव उसे रोक दिया. इस पर उनका पुत्र मनोज यादव विजेन्द्र यादव के बात करने गया तो विजेन्द्र यादव और उसकी पत्नी किरण देवी समेत अन्य लोग उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट करने लगा.
इसी दौरान विजेन्द्र यादव ने उनके पुत्र मनोज यादव पर फरसा से जोरदार वार दिया. जिससे मनोज वहीं गिर गया. बेटे को बचाने के लिए जब वह दौड़ा तो उनके साथ भी वे लोग मारपीट करने लगा. जिससे वे भी गंभीर रूप से घायल हो गया. बाद में इलाज के दौरान 9 अक्टूबर 2020 को मनोज यादव की मृत्यु हाे गई. सुनवाई उपरांत उक्त कोर्ट ने विजेन्द्र यादव, उसकी पत्नी किरण देवी व बेटी रिंकू कुमारी को दोषी करार करते हुए भादवि की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का साधारण कारावास, भादवि की धारा 307/34 के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतनी होगी.
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जहां सभी सजा साथ-साथ चलेगी. वहीं पूर्व में कारा में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी. कोर्ट ने अभियुक्त किरण देवी को भादवि की धारा 379 के तहत भी दोषी पाया है. इसके तहत किरण देवी को एक वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार रुपये का अर्थदंड देना होगा. इस पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजीव रंजन तथा बचाव की पक्ष की ओर से अधिवक्ता नागेन्द्र नारायण ठाकुर ने बहस में हिस्सा लिया.