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सुपौल नगर परिषद ने दी बड़ी राहत: 31 मार्च 2026 तक कर ले ये काम, नहीं भरना पड़ेगा कोई ब्याज

सुपौल: नगर परिषद सभागार में सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा ने शहरवासियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की. उन्होंने बताया कि नगर आवास विभाग ने सुपौल के नागरिकों को होल्डिंग टैक्स पर भारी छूट देने का निर्णय लिया है. मुख्य पार्षद ने जानकारी दी कि 31 मार्च 2026 तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर, उन्हें अब किसी भी प्रकार का फाइन या पेनल्टी नहीं देना होगा. यह राहत इसलिए दी गई है ताकि लोग आसानी से बकाया टैक्स का भुगतान कर सकें और नगर परिषद की आय व्यवस्था भी सुदृढ़ हो सके.

उन्होंने बताया कि नगर परिषद ने इस संबंध में कई बार मंत्री और विभाग से पत्राचार किया था. अंततः सरकार ने न सिर्फ फाइन में छूट दी, बल्कि पूरी तरह से माफी देकर जनता को राहत पहुंचाई है. मुख्य पार्षद ने कहा, “शहरवासियों से अपील है कि सरकार द्वारा दी गई इस सुविधा का लाभ समय पर उठाएं. यह छूट 31 मार्च 2026 तक ही मान्य होगी, इसके बाद किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी.

उन्होंने एक आम भ्रम को भी दूर किया. कई लोग यह मान रहे थे कि अगर उनका घर 2019 में बना है, तो उन्हें 2017 से टैक्स क्यों देना पड़ेगा. इस पर स्पष्टीकरण देते हुए राघवेंद्र झा ने कहा कि अब से जिस तारीख को घर का बिजली कनेक्शन लिया गया है, उसी तिथि से होल्डिंग टैक्स मान्य होगा. यह निर्णय सुपौल नगर परिषद की ओर से शहर के लोगों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब आचार संहिता लागू होने से पहले प्रशासनिक निर्णयों की सीमाएं बढ़ने वाली हैं.

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