सुप्रीम कोर्ट ने ठाणे दरगाह को गिराने पर सात दिन की रोक लगा दी. जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने यह फैसला सुनाया. शीर्ष अदालत ने ट्रस्ट को आदेश दिया कि वह ढांचे को गिराए जाने संबंधी आदेश को वापस लेने के लिए बंबई हाई कोर्ट जाए. सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट के 10 मार्च के आदेश के खिलाफ ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दरगाह के अनधिकृत हिस्सों को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था.
ट्रस्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती
ट्रस्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि उसने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार नहीं किया कि निर्माण के संबंध में दायर दीवानी मुकदमा अप्रैल 2025 में खारिज कर दिया गया था. ट्रस्ट के वकील ने कहा कि कुल 17,610 वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र में से केवल 3,600 वर्ग फुट विवादित था.
मुकदमे के बारे में खुलासा न करना शर्मनाक- SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमे के बारे में खुलासा न करना शर्मनाक है और अगर पहले खुलासा किया जाता, तो हाई कोर्ट अलग फैसला दे सकता था. पीठ ने कहा कि यदि बंबई हाई कोर्ट फैसला वापस लेने पर सुनवाई करने से इनकार करता है, तो ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के लिए स्वतंत्र है.