छत्तीसगढ़ में कथित कोयला घोटाला (Chhattisgarh Coal Scam) मामले में निलंबित IAS रानू साहू (IAS Ranu Sahu ) की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है. रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने IAS रानू साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी है. फिलहाल रानू साहू को जेल में ही रहना होगा. दरअसल, मंगलवार को रानू साहू की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद जज ने 10 जुलाई तक के लिए फैसला को सुरक्षित रखा था. वहीं बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने EOW के मामले में जमानत याचिका खारिज की है.
ED मामले में निलंबित आईएएस रानू साहू को मिली जमानत
इससे पहले सोमवार, 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से ED मामले में निलंबित आईएएस रानू साहू समेत दो हाई प्रोफाइल आरोपियों को जमानत मिली है. दोनों को 7 अगस्त तक अंतरिम जमानत दी गई है. हालांकि ऐसे में रानू साहू को जेल से बाहर आना फिलहाल मुश्किल है.
EOW मामले में जमानत याचिका खारिज
कोयला घोटाले मामले में ED के बाद एसीबी (ACB) और ईओडब्लू (EOW) ने नई एफआईआर दर्ज की थी. जिसपर सोमवार को सुनवाई हुई. इस दौरान रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने फैसले को 10 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया था, जिसपर कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी.
क्या फिर होगी दीपेश टांक की गिरफ्तारी?
ED मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रायपुर सेंट्रल जेल में बंद दीपेश टांक की मंगलवार की रात जोल से रिहाई हो गई है. हालांकि EOW मामले में आज कोर्ट से फैसला आएगा कि उसे हिरासत पर देना है या नहीं. अगर कोर्ट का फैसला EOW के पक्ष में आता है तो एक बार फिर दीपेश टांक की गिरफ्तारी हो सकती है.