सरगुजा: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड स्थित ग्राम गुमगरा खुर्द बरती पारा में पदस्थ सहायक शिक्षक एलबी शैलेंद्र सिंह पोर्ते को उनके अनुशासनहीनता के कारण निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई शिक्षक द्वारा शराब पीकर स्कूल आने और बच्चों के साथ अमानवीय तरीके से मारपीट करने की शिकायत के बाद की गई है.
24 फरवरी 2025 को शिक्षक एलबी शैलेंद्र सिंह पोर्ते शराब का सेवन करके स्कूल पहुंचे थे, जिससे उनके व्यवहार में असामान्यता देखी गई.यह घटना तब सामने आई जब स्थानीय ग्रामीणों ने संकुल समन्वयक विनोद गुप्ता से शिकायत की, जिसके बाद गुप्ता ने स्कूल में जांच के लिए पहुंचकर शिक्षक को शराब के नशे में पाया. इस जांच के दौरान यह भी पता चला कि शिक्षक बच्चों से अमानवीय तरीके से मारपीट करते थे, जिससे बच्चों को शारीरिक और मानसिक यातना का सामना करना पड़ता था.
जांच प्रतिवेदन के आधार पर, जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को छत्तीसगढ़ सेवा सिविल आचरण नियम 1965 के उल्लंघन का दोषी पाया. इसके बाद, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत उन्हें तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया गया.
निलंबन अवधि के दौरान, शिक्षक को मुख्यालय के रूप में विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय उदयपुर में नियत किया गया है, जहां वह अन्य किसी कार्य में संलग्न नहीं हो पाएंगे. यह कदम शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन बनाए रखने और बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के अमानवीय व्यवहार को रोकने के लिए उठाया गया है.