आम बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स संबंधी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थीं. जिनमें से एक प्रमुख बदलाव में रियल एस्टेट क्षेत्र में मिलने वाले इंडेक्सेशन के लाभ को खत्म करना था. साथ ही बजट में लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया था. लेकिन अब इसमें संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है.
वित्त मंत्री ने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स के इनकम टैक्स से कम कलेक्शन की बात उठी. ये सही नहीं है. ये चॉइस प्रोवाइडर है, चॉइस टैक्सपेयर की है. 3.8 परसेंट टैक्सपेयर्स नई रिजीम में आए थे. 2024-25 में 31 जुलाई तक 72.8 फीसदी टैक्सपेयर्स ने नई रिजीम चुनी है. यह लोगों की मदद कर रही है. वित्त मंत्री ने कहा कि इंडेक्सेशन हटाने की नहीं, हमारी मंशा नियमों को सरल बनाने की है.
वित्त मंत्री ने कहा कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश भी बढ़ा है. पांच साल से 17.88 लाख नए फोलियो हर महीने जुड़ रहे हैं. यूनिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स भी बढ़ रहे हैं. कैपिटल गेन टैक्स को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि स्पष्ट प्रावधान है कि 23 जुलाई 2024 से पहले एक्वायर की गई जमीन या मकान पर टैक्सपेयर चाहे तो नए प्रावधान से 12.5 परसेंट या इंडेक्सेशन के साथ 20 परसेंट की दर से जो भी कम हो, वह कर भुगतान करे. इस अमेंडमेंट से किसी पर भी कर कोई बोझ नहीं पड़ा है. बजट आम आदमी की उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करता है. बजट में विपक्ष के लोग भी जब कोई संशोधन बताते हैं तो हम वह भी करते हैं.
The logic of the budgetary proposal on Capital Gains is to standardize, simplify & treat all the asset classes equally for simpler computation, filing, and record-keeping.
The current amendment is for land & building assets acquired by individuals & HUFs before 23rd July, 2024.… pic.twitter.com/3Uxf70spAw
— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) August 7, 2024
बजट 2024 में सरकार ने प्रॉपर्टी बेचने पर लगने वाले टैक्स के नियम में बड़ा बदलाव की बात कही थी. जिसके बाद विवाद बढ़ गया था. सरकार ने लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी बेचने पर लगने वाले LTCG टैक्स को कम करके 12.5 प्रतिशत कर दिया था. लेकिन इसपर मिलने वाले Indexation बेनिफिट को भी हटा दिया गया था. बाद में सरकार ने स्पष्ट किया है कि कौन सी प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन लागू होगा और कौन सी प्रॉपर्टी पर नहीं?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में एक स्टैंडर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स का ऐलान किया था. पहले, कई फाइनेंशियल और नॉन- फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज पर अलग-अलग LTCG रेट्स लागू होते थें. जैसे- एक साल से ज्यादा समय तक रखे गए शेयरों को बेचने पर 10 प्रतिशत LTCG टैक्स लगता था, जबकि रियल एस्टेट और सोने जैसे नॉन फाइनेंशियल प्रॉपर्टी को सेल करने पर 20 प्रतिशत टैक्स लगाया था.