अमेठी में शिक्षक पर फर्जीवाड़े का आरोप: फर्जी एससी परमिशन से ग्राम पंचायत की भूमि हड़पने का मामला, DM ने दिए जांच के आदेश

अमेठी: भादर ब्लॉक के विशुनदासपुर मजरे संसारीपुर गांव में एक शिक्षक पर गंभीर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है. शिकायत में कहा गया है कि शिक्षक ने फर्जी एससी परमिशन बनवाकर ग्राम पंचायत की बेशकीमती भूमि का बैनामा अपने नाम करवा लिया और फिर मोटी रकम लेकर उसे बेच दिया. जानकारी के अनुसार, वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत ने प्रहलादी पुत्र हिम्मत और गेना देवी को 0.089 हेक्टेयर कृषि भूमि का आवंटन किया था.

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आरोप है कि छह साल बाद गांव के विद्यालय के शिक्षक ने तत्कालीन जिलाधिकारी के नाम से फर्जी अनुमति पत्र तैयार कराकर उक्त भूमि का बैनामा अपने नाम दर्ज करवा लिया. इसके बाद उन्होंने रायपुर रामगंज निवासी रामशरण मौर्य के नाम बैनामा कर दिया. वर्तमान समय में इस भूमि पर एक बड़ी कंपनी का गेस्ट हाउस बना है, जिससे सालाना करीब 18 लाख रुपये किराया लिया जा रहा है. शिकायतकर्ता राजेश मौर्य का कहना है कि जब उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय से सूचना मांगी तो पता चला कि इस मामले में कोई एससी परमिशन जारी ही नहीं हुई थी.

बैनामे में जो वाद संख्या दर्ज है, वह दरअसल गुंडा एक्ट से जुड़ा मुकदमा था, जिसका निपटारा वर्ष 2024 में हो चुका है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि उस वक्त ग्राम प्रधान शिक्षक की माता थीं और सुनियोजित तरीके से ग्राम पंचायत की भूमि हड़प ली गई. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो वे तहसील में आमरण अनशन करेंगे.

जिलाधिकारी संजय चौहान ने कहा कि प्रकरण की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं. जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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