अजमेर की पोक्सो कोर्ट ने 5 साल की मासूम से रेप के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी पर 1 लाख 6 हजार का जुर्माना भी लगाया है. न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी के प्रति नरमी बरतना उचित नहीं है.
विशिष्ट लोग अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया रामगंज थाने में 29 अप्रैल 2024 को मुकदमा दर्ज हुआ था. जिसमें पीड़ित परिवार ने अपनी 5 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर पहाड़ी पर ले जाकर रेप का मुकदमा दर्ज करवाया था. मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पश्चिम बंगाल निवासी आरोपी मोहम्मद असर को गिरफ्तार किया था.
शेखावत ने बताया कि गुरुवार को पोक्सो कोर्ट 2 में मामले में सुनवाई हुई. अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाह और 29 दस्तावेज पेश किए गए. इसके बाद न्यायाधीश की ओर से सुनवाई करते हुए आरोपी मोहम्मद असर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी पर 106000 का जुर्माना भी लगाया है.
शेखावत ने बताया कि न्यायालय ने परिवार को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 6 लाख रुपए देने की अनुशंसा भी की है. मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि समाज में नाबालिग से बढ़ते अपराध को देखते हुए आरोपी के प्रति नरमी बरतना उचित नहीं है.