Vayam Bharat

मौत के 13 साल बाद आया गिरफ्तार करने का आदेश, न्यायिक व्यवस्था पर उठे सवाल

U.P:  की अदालत ने किसान यूनियन के संस्थापक स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जो 13 साल पहले अपने जीवन की अंतिम सांस ले चुके हैं। यह वारंट सिसौली में टिकैत परिवार को मिल गया है। अदालत के आदेश के बाद पुलिस को आज अदालत में पेश करने का निर्देश दिया गया है।

Advertisement

 

 

भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक व किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत अपने जीवन काल में बड़े-बड़े आंदोलन के लिए जाने जाते रहे हैं। स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में कई ऐतिहासिक आंदोलन भी हुए। कई बार धरना प्रदर्शन को लेकर स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज होते रहे।

इसी संबंध में साल 2007 में तब मुजफ्फरनगर अब शामली जिले के कांधला थाने पर मनीष उर्फ मोनू तथा महेंद्र सिंह टिकैत के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 265/ 2007 धारा 147, 341 आईपीसी की तहत तर्ज हुआ था। तब से यह मुकदमा अदालत में विचाराधीन है ।

अब अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है लेकिन 15 मई 2011 को अपने जीवन की अंतिम सांस लेने वाले चौधरी स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की मौत के 13 साल बाद अदालत द्वारा उनका गिरफ्तारी वारंट जारी करना सुर्खियों में बन गया है। अदालत के आदेश के बाद अब पुलिस 13 साल पहले अपने जीवन की अंतिम सांस लेने वाले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को कैसे अदालत में पेश करेगी।

Advertisements