समस्तीपुर : जिले के दलसिंहसराय सिविल कोर्ट के प्रभारी अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय विवेक चंद्र वर्मा की अदालत ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में सुनवाई करते हुए जिले के विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजिदपुर ब्रह्मोत्तर के सूरज कुमार को दोषी करार दिया.
युवक को हथियार रखना पड़ा महंगा, दलसिंहसराय सिविल अदालत ने उसे 2 साल साधारण कारावास की सजा सुनाई.
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— India 2047 (@India2047in) July 4, 2025
इस दौरान अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी मनिंद्र कुमार ने बताया है कि 11 सितंबर 2021 को विद्यापतिनगर थाना में पदस्थापित पीएसआई प्रसुंजय कुमार पुलिस बल के साथ लूट के एक मामले में छापेमारी के लिए निकले थे. इसी दौरान बाजिदपुर ब्रह्मोत्तर में पुलिस की गाड़ी को देखते ही एक युवक भागने लगा.
पुलिस ने शक के आधार उसे खदेड़ कर पकड़ लिया. वहीं तलाशी लेने पर उसके पास से एक देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ. जिसे पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. उक्त मामले में सिविल कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के तहत उक्त युवक को 2 साल कारावास की सजा सुनाई है.