गुजरात के पाटण शहर में स्पेशल पॉक्सो सेशंस कोर्ट ने एक पिता को नाबालिग बेटी से दुष्कर्म कर गर्भवती बनाने के आरोप में दुष्कर्म की सजा सुनाई। सजा के साथ कोर्ट ने आरोपी पर 16.50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
60 दिन में भरना होगा जुर्माना
कोर्ट ने आरोपी को 2 महीने के अंदर पीड़िता को नवजात बच्ची के भरण-पोषण के लिए 16.50 लाख रुपए की जुर्माने की रकम चुकाने का आदेश दिया है। मुआवजा समय पर न चुकाने की स्थिति में प्राधिकरण आरोपी से यह राशि की वसूली के लिए कार्रवाई कर सकता है। आरोपी गिरफ्तारी के बाद से अब तक अंडर ट्रायल कैदी (यूटीपी) था।
डेढ़ साल तक किया दुष्कर्म
आरोपी ने 13 जनवरी 2019 से 17 जुलाई 2020 के दौरान सगी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया। दुष्कर्म की पहली वारदात की रात किशोरी घर में सो रही थी तब आरोपी ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
पिता से दुष्कर्म में सगी बेटी को 5 महीने का गर्भ रह गया। गर्भवती होने की जानकारी देने पर पिता ने धमकियां दी कि किसी से कहा तो मां को चाकू से मार दूंगा। बेटी गर्भवती होने के बावजूद पिता धमकाकर दुष्कर्म करता रहा।
बच्ची को जन्म दिया
8 जुलाई 2020 की रात पिता ने गर्भवती बेटी का मुंह दबाकर चाकू की नोंक पर दुष्कर्म को अंजाम दिया, तब बेटी ने अपने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पिता की प्रताड़ना की शिकार बेटी ने 19 अक्टूबर 2020 के दिन
बच्ची को जन्म दिया।
किशोरी की मां, मामा और मौसी ने भी आरोपी के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। इसी के चलते आरोपी को सख्त सजा मिल सकी। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा कि यह सामाजिक व्यवस्था को नष्ट करने वाला कृत्य है। आरोपी से दया का व्यवहार करना उचित और तर्कसंगत नहीं है।