शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की कर्मचारी के परिवार को मिलेगा लाखों का मुआवजा, HC ने फैसला बरकरार रखा

सुपरस्टार शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की एक कर्मचारी चारू खंडाल की हिट-एंड-रन में मौत हो गई. पांच साल पहले एक तेज रफ्तार कार की टक्कर में घायल होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी. चारू खंडाल महज 28 साल की थीं. बॉम्बे हाईकोर्ट ने शाहरुख की कंपनी की कर्मचारी के परिवार को 62 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला बरकरार रखा है. पीठ ने न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट का इस मामले में साफ कहना है कि मृतक के परिवार को सही मुआवजा मिला मुश्किल है, लेकिन उचित मुआवजा मिलना चाहिए.

Advertisement

जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और अद्वैत सेठना की पीठ ने 9 मई को कहा कि उसे ट्रिब्यूनल द्वारा नवंबर 2020 में पारित आदेश में कोई अनियमितता नहीं मिली और पीठ ने इसे रद्द करने से इनकार कर दिया. पीठ ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम एक लाभकारी कानून है. अदालत अनुच्छेद 21 के तहत नागरिक को दिए गए मौलिक अधिकार की अनदेखी नहीं कर सकती, जिसमें सम्मान के साथ स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार शामिल है.

पैसा जान की भरपाई नहीं कर सकता

इस मामले में हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का उदाहरण दिया और कहा कि पैसा जान की नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता. ऐसे में मुआवजा सही मुआवजा देने की कोशिश की जानी चाहिए, जिससे नुकसान की भरपाई करने में पैसे थोड़ी मदद कर सकें.

साल 2017 में हुई थी चारू खंडाल की मौत

कोर्ट ने सुनवाई में आगे कहा, ‘सही मुआवजा मिलना मुश्किल है, लेकिन उचित मुआवजा आदर्श होना चाहिए.’ अदालत ने कहा कि न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मृतक के परिवार के लिए कम से कम इतना तो किया ही जा सकता है. अदालत ने यह भी कहा कि शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की एनिमेटर चारू खंडाल के परिवार को 62 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए. साल 2017 में शाहरुख खान की फिल्म ‘रा-वन’ में वीएफएक्स पर काम करने वाली चारू खंडाल की मौत हुई थी.

Advertisements