बॉम्बे हाई कोर्ट ने अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी लगी रोक की मांग को खारिज कर दिया. अदालत ने साफ कहा कि मजाक उड़ाने जैसी बातों से न्यायपालिका को कोई फर्क नहीं पड़ता. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यहां तक कहा कि पहले दिन से ही हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारी चिंता मत कीजिए. एसोसिएशन फॉर एडिंग जस्टिस नाम की संस्था ने वकील चंद्रकांत गायकवाड़ के जरिए याचिका दायर की थी.
इस याचिका में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने और भाई वकील है गाना हटाने की मांग की गई थी. याचिकाकर्ता के वकील दीपेश सिरोया ने तर्क दिया कि गाने और फिल्म में वकीलों और न्यायाधीशों का मजाक उड़ाया गया है, उन्होंने बताया कि एक सीन में न्यायाधीशों को मामू कहा गया है जो कि न्यायपालिका के लिए अपमानजनक है.
अदालत की प्रतिक्रिया
मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ने मामले की सुनवाई की. पीठ ने कहा कि उन्हें इस तरह के मजाक से कोई फर्क नहीं पड़ता. कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पहले दिन से ही हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारी चिंता मत कीजिए.
फिल्म की रिलीज पर कोई असर नहीं
फिल्म निर्माताओं ने अदालत को यह भी बताया कि इसी तरह की एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी डाली गई थी जिसे खारिज कर दिया गया. अब बंबई हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिल्म की रिलीज में कोई अड़चन नहीं है. अक्षय कुमार और अरशद वारसी की यह फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.
19 सितंबर को जॉली एलएलबी 3 होगी रिलीज
बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब 19 सितंबर को जॉली एलएलबी रिलीज हो जाएगी. जॉली एलएलबी 3 के डायरेक्टर सुभाष कपूर हैं. पहले भी जॉली एलएलबी सीरीज की दोनों फिल्मों को ऑडियंस ने भरपूर प्यार दिया था. अब जॉली एलएलबी 3 का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.