डीडवाना – कुचामन : जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी के एक बहुचर्चित मामले में अपर सेशन न्यायालय कुचामन सिटी के न्यायधीश सुंदर लाल खारोल ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अभियुक्त शरीफ मोहम्मद उर्फ बाबू खां को 10 वर्षों के कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. अर्थदंड नहीं चुकाने की स्थिति में 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
मामले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक मनीष शर्मा ने बताया कि दिनांक 19 जनवरी 2011 को वृताधिकारी निर्मल शर्मा एवं महिपाल चौधरी, पुलिस निरीक्षक (SOG) द्वारा थाना नांवा को एक सूचना दी गई थी कि शरीफ मोहम्मद उर्फ बाबू खां, निवासी नांवा, अवैध रूप से गांजा की तस्करी में संलिप्त है तथा उसके घर पर भारी मात्रा में मादक पदार्थ रखा हुआ है.
सूचना के आधार पर थानाधिकारी, नांवा ने शरीफ मोहम्मद के निवास पर छापा मारा, जहां से 8 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया. पूछताछ में शरीफ ने स्वीकार किया कि उसने यह गांजा बाबूलाल नाथ, निवासी भोसाणा, लोसल जिला सीकर से खरीदा था और यह गांजा रमेश, पुत्र छत्र गोपाल, निवासी अजमेर को बेचता था.
पुलिस ने इस मामले में शरीफ मोहम्मद के विरुद्ध NDPS Act की धारा 8/20(ख)(ii) एवं अन्य दो अभियुक्तों बाबूलाल नाथ और रमेश के विरुद्ध धारा 8/29 NDPS Act के तहत अपराध दर्ज कर अनुसंधान पूर्ण कर आरोप पत्र सेशन न्यायालय मेड़ता में प्रस्तुत किया. बाद में यह मामला परबतसर होते हुए कुचामनसिटी के अपर सेशन न्यायालय में स्थानांतरित हुआ.
दौरान सुनवाई अभियोजन पक्ष ने कुल 17 गवाहों के बयान करवाए एवं 46 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए. अभियोजन की ठोस दलीलों एवं सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आज फैसला सुनाया.
न्यायधीश सुंदरलाल खारोल ने शरीफ मोहम्मद उर्फ बाबू खां को दोषी मानते हुए 10 वर्षों की कठोर कैद और एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई. वहीं जुर्माना अदा न करने पर 2 वर्षों का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा.