इस शहर में प्लास्टिक पर सख्त प्रतिबंध, गाड़ी में मिली तो जब्त होगी! पानी की बोतल ले जाना भी मुश्किल..

पहाड़ों की रानी के नाम से मशहूर तमिलनाडु के नीलगिरी में मद्रास हाई कोर्ट ने प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है. कोर्ट ने नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए व्यापक आदेश जारी किया है. पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न नियमों का पालन किया जा रहा है. स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक नीलगिरी घूमने आते हैं. यहां पिछले साल से ई-पास प्रणाली भी लागू की गई है.

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कुछ दिन पहले वन एवं वन्यजीव संरक्षण से जुड़ा एक मामला मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए आया. मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सतीश कुमार और न्यायमूर्ति भारत चक्रवर्ती की दो सदस्यीय पीठ ने नीलगिरी जिला कलेक्टर लक्ष्मी भव्या थानीर की कड़ी निंदा की. नीलगिरी जिला कलेक्टर द्वारा प्लास्टिक प्रतिबंध के कार्यान्वयन से संबंधित जानकारी वाली एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई. इसे पढ़ने के बाद न्यायाधीश यह देखकर हैरान रह गए कि इसमें उल्लेख किया गया था कि 93 स्थानों पर स्वचालित पेयजल केंद्र संचालित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी कुआं जल केंद्र काम नहीं कर रहा है और जिला कलेक्टर ने गलत जानकारी के साथ रिपोर्ट दायर की है.

कोर्ट ने लगाई फटकार, दी गई थी गलत जानकारी

कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि स्थिति यही बनी रही तो नीलगिरी में प्रवेश करने वाले वाहनों की संख्या सीमित करने के लिए सख्त कार्रवाई का आदेश दिया जा सकता है. यह मामला सुनवाई के लिए कोर्ट में आया. उस समय जिला कलेक्टर लक्ष्मी भव्य ठाणे ने न केवल रिपोर्ट में गलत जानकारी देने के लिए माफी मांगी थी, बल्कि स्वचालित पेयजल एटीएम लगाने में आने वाली कठिनाइयों के बारे में भी बताया था. कुछ लोग एटीएम के अंदर सिक्का डालने वाले स्लॉट में सिक्के, पत्थर या अन्य वस्तुएं डाल देते हैं, इसके कारण मशीन काम करना बंद कर देती हैं.

वाटर ATM से मिलेगा पानी

बताया गया कि मरम्मत के बाद भी यह समस्या बार-बार आती रहती है. इसलिए, यह बताया गया कि वे वास्तविक समय डैशबोर्ड या यूपीआई स्कैन के माध्यम से उन्हें बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं. शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए संयंत्र स्थापित करने के लिए भी प्रयोग चल रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह पेयजल एटीएम से भी अधिक उपयोगी होगा. नीलगिरी जिले में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की जांच करना असंभव है. जिला कलेक्टर ने चेतावनी दी थी कि इससे यातायात में भारी भीड़ और अव्यवस्था पैदा हो जाएगी.

पानी की बोतल पर भी प्रतिबंध, लगेगा जुर्माना

उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई यात्री प्लास्टिक की बोतल ले जाते हुए पाया गया तो प्रशासन संबंधित वाहन चालक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने की योजना बना रहा है.उन्होंने कहा कि यदि दोबारा उल्लंघन किया गया तो चालक का लाइसेंस और वाहन जब्त कर लिया जाएगा. इसके बाद न्यायाधीशों ने टिप्पणी करते हुए आदेश दिया कि यदि पर्यटक प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुएं ले जाते हुए पाए जाएं तो उनके पर्यटक वाहनों और बसों को जब्त कर लिया जाए तथा उनके परमिट को काली सूची में डाल दिया जाए.

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