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PAK में कानूनों की आई बाढ़… पतंगबाजी पर 5 साल की जेल और 20 लाख जुर्माना, फेक न्यूज पर भी सख्ती 

पाकिस्तान में अब पतंगबाजी को लेकर सरकार सख्त हो गई है. पतंग उड़ाने के साथ-साथ मांझा बनाने और फेक न्यूज फैलाने पर भी अब सरकार का चाबुक चलने वाला है.

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पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने पतंग उड़ाने पर रोक लगाने वाले कानून में संशोधन किया है, जिसके बाद इसे गैर जमानती श्रेणी में रखा गया है. साथ ही पतंग उड़ाने पर तीन से सात साल की सजा और 20 लाख पाकिस्तानी रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.

पतंग और मांझा बनाने वालों के लिए सजा और जुर्माना अधिक सख्त होगा. उनके लिए सात साल तक की जेल  और 50 लाख पाकिस्तानी रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं भरने पर दो साल की अतिरिक्त जेल हो सकती है. यह बैन ट्रांसपोर्ट काइट, मैटालिक वायर, नाइलॉन कॉर्ड और  तेज मांझे वाले अन्य धागे पर भी लगाया गया है.

यह फैसला पंजाब में पतंगबाजी से जुड़े दुर्घटनाओं और जान एवं माल के नुकसान को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है. बता दें कि पिछले साल अगस्त में पंजाब सरकार ने पतंग बनाने, उड़ाने और बेचने को गैर-जमानती अपराध घोषित कर दिया था.

साइबर कानूनों में बदलाव की योजना

पाकिस्तान सरकार ने बुधवार को साइबर नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है. फेक न्यूज फैलाने वालों को तीन साल तक की सजा और 20 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगेगा.

नेशनल असेंबली में प्रिवेंशन ऑफ अमेंडमेंट इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट (पैसा) 2025 को पेश किया गया. स्पीकर ने इस बिल पर चर्चा के लिए इसे स्थाई समिति के पास भेज दिया है.

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