Vayam Bharat

‘Yeah, Yeah, Yeah नहीं Yes कहिए, यह कॉफी शॉप नहीं कोर्ट है…’, जब चीफ जस्टिस ने वकील को पढ़ाया पाठ

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने सोमवार को एक वकील को अदालती शिष्टाचार का पाठ पढ़ाया, जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ आंतरिक जांच की मांग कर रहा था. चीफ जस्टिस के सामने वकील अपनी याचिका के बारे में बता रहा था, तभी डीवाई चंद्रचूड़ ने वकील से कहा कि बेंच के सवाल का जवाब देते वक्त ‘Yeah, Yeah, Yeah’ न कहें, इसके बजाय ‘Yes, Yes, Yes’ कहें.

Advertisement

‘हमें एलर्जी है…’

चीफ जस्टिस के बोलने के बाद वकील ने तुरंत माफी मांगी और अपनी दलीलें पेश करना जारी रखा. लेकिन, वह फिर से लड़खड़ा गया और CJI को जवाब देते वक्त ‘या’ का इस्तेमाल किया. CJI ने फिर विनम्रता से उन्हें ‘या’ का इस्तेमाल न करने की याद दिलाई.

चीफ जस्टिस ने कहा, “यह कोई कॉफी शॉप नहीं है, मुझे इस ‘या, या, या’ से बहुत एलर्जी है. कोर्ट में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती. वकील ने 2018 में पूर्व CJI रंजन गोगोई के खिलाफ इन-हाउस जांच की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी.

CJI चंद्रचूड़ ने वकील से कहा, “जस्टिस गोगोई अब रिटायर्ड जज हैं और कोर्ट इस तरह की जांच का आदेश नहीं दे सकता. CJI ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है, इसलिए याचिकाकर्ता को अब क्यूरेटिव याचिका दायर करनी होगी. क्या यह अनुच्छेद 32 की याचिका है? आप प्रतिवादी के रूप में न्यायाधीश के समक्ष जनहित याचिका कैसे दायर कर सकते हैं?” चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस गोगोई, इस कोर्ट के पूर्व जज थे और आप एक जज के खिलाफ इस तरह की याचिका नहीं दायर कर सकते और इन-हाउस जांच की मांग नहीं कर सकते.

इस पर याचिकाकर्ता वकील ने कहा, “लेकिन जस्टिस गोगोई ने उस बयान पर भरोसा करते हुए मेरी याचिका खारिज कर दी, जिसे मैंने अवैध होने के कारण चुनौती दी थी. मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने गुजारिश की था कि वे श्रम कानूनों की जानकार किसी बेंच के समक्ष मेरी समीक्षा याचिका पेश करें लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसे खारिज कर दिया गया. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप अपनी याचिका से जस्टिस गोगोई का नाम हटा दें और हम देखेंगे.

Advertisements