सहारनपुर दोहरे हत्याकांड में तीन दोषी करार: महिपाल अदालत से निकला मूंछों पर ताव देते हुए, 11 जुलाई को सुनाई जाएगी सजा

सहारनपुर: जिले के चर्चित दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया. अदालत ने मुख्य आरोपी महिपाल सैनी, उसकी पत्नी विमलेश और बेटे सूरज को हत्या का दोषी करार दिया है. वहीं, महिपाल के पिता जगदीश को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी माना गया है. अदालत ने मृतक की मां पर जानलेवा हमले के आरोप में संदेह का लाभ देते हुए उन्हें बरी कर दिया. दोषियों को सजा 11 जुलाई को सुनाई जाएगी. फैसले के बाद मुख्य आरोपी महिपाल को जेल भेज दिया गया. कोर्ट से बाहर निकलते समय वह मूंछों पर ताव देता नजर आया, उसके चेहरे पर कोई अफसोस या तनाव नहीं दिखा. जबकि इस जघन्य वारदात में दो जिंदगियां छीनी गई थीं.

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यह मामला थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के माधवनगर का है. 18 अगस्त 2019 की सुबह पड़ोसी विवाद के चलते आशीष धीमान और उनके भाई आशुतोष धीमान की उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना में पड़ोस में रहने वाले महिपाल सैनी, उनकी पत्नी विमलेश, बेटा सूरज, बेटी वर्षा, गौरव और सन्नी को नामजद किया गया था. विवाद की वजह घर के बाहर नाली में गोबर और कचरा डालना था, लेकिन यह मामूली झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया. महिपाल और उसके परिवार ने लाइसेंसी हथियारों का इस्तेमाल कर वारदात को अंजाम दिया.

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इस मामले में महिपाल, विमलेश और जगदीश को दोषी करार देते हुए जेल भेजा गया है. सूरज की कोर्ट में गैरहाजिरी पर उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिए गए हैं. वहीं वर्षा, गौरव और सन्नी का मामला नाबालिग होने की वजह से किशोर न्यायालय (जुवेनाइल कोर्ट) में विचाराधीन है, ये तीनों वर्तमान में जमानत पर बाहर हैं और महिपाल 2019 से ही जेल में बंद है.

एडीजीसी अमित त्यागी ने बताया कि साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. दोषियों को हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत सजा दी जाएगी, जिसकी घोषणा 11 जुलाई को की जाएगी. यह फैसला न्याय के लिए लंबा इंतजार कर रहे पीड़ित परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है.

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